दसवी, बारहवीं बोर्ड परीक्षा के मद्देनजर ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर कलेक्टर ने लगाया प्रतिबंध..
कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी डॉ संजय कन्नौजे ने छत्तीसगढ़ माध्यमिक शिक्षा मंडल रायपुर द्वारा आयोजित बोर्ड परीक्षा वर्ष 2026 को ध्यान में रखते हुए परीक्षार्थियों को अनुकूल वातावरण उपलब्ध कराए जाने के उद्देश्य से ध्वनि प्रदूषण (नियमन तथा नियंत्रण) नियम, 2000 छ.ग. कोलाहल नियंत्रण अधिनियम 1985 के तहत ध्वनि विस्तारक यंत्रों के संचालन पर तत्काल प्रभाव से प्रतिबंध का आदेश जारी कर लागू किया है।

