निलंबित IAS रानू साहू और सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट से राहत, दो साल बाद जेल से रिहाई, लेकिन छत्तीसगढ़ में रहने पर रोक..

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रायपुर// छत्तीसगढ़ के बहुचर्चित डीएमएफ घोटाले में दो साल से जेल में बंद निलंबित IAS अधिकारी रानू साहू और पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की उपसचिव रही सौम्या चौरसिया को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिली है। अदालत ने शर्तों के साथ अंतरिम जमानत मंजूर की है। दोनों जल्द जेल से बाहर आ जाएंगी, लेकिन छत्तीसगढ़ में रहने की इजाजत नहीं होगी।

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सुप्रीम कोर्ट ने यह जमानत कई कड़े निर्देशों के साथ दी है। कोर्ट को चिंता थी कि आरोपी जांच को प्रभावित कर सकते हैं, इसलिए उन्हें राज्य से बाहर रहने का आदेश दिया गया है। मामले में सूर्यकांत तिवारी अभी जेल में ही रहेंगे, उनकी जमानत याचिका पर जुलाई में सुनवाई होगी।

जांच एजेंसियों पर सुप्रीम कोर्ट की सख्त टिप्पणी

सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि गवाह जांच में सहयोग नहीं कर रहे हैं, लेकिन इसका जिम्मा एजेंसियों का है कि वे गवाहों में विश्वास पैदा करें। साथ ही यह भी कहा कि एक मामले में ज़मानत मिलने के बाद दूसरे पुराने मामले में गिरफ्तारी की प्रक्रिया पर नजर रखनी होगी, ताकि कानून का गलत इस्तेमाल न हो।

क्या है DMF घोटाला?

DMF (District Mineral Foundation) फंड खनन से प्रभावित इलाकों के विकास के लिए बनाया गया था। लेकिन आरोप है कि कोरबा और रायगढ़ जिलों में इस फंड का बड़ा हिस्सा घोटाले की भेंट चढ़ गया।

ED और EOW की जांच में सामने आया कि टेंडर जारी करने में भारी गड़बड़ियां की गईं, और अधिकारियों व नेताओं ने 25% से 40% तक कमीशन लिया। जांच में शामिल ठेकेदारों और बिचौलियों जैसे संजय शिंदे, अशोक अग्रवाल, मुकेश अग्रवाल, रवि शर्मा, मनोज द्विवेदी समेत कई नाम सामने आए हैं।

करोड़ों की अवैध कमाई के सबूत

ED ने छापों में 76.5 लाख कैश, 8 बैंक खाते सीज, फर्जी दस्तावेज, डमी फर्मों के स्टाम्प, और डिजिटल डिवाइस जब्त किए हैं। जांच में पाया गया कि रानू साहू के रायगढ़ और कोरबा में कलेक्टर रहते हुए ठेकेदारों से रिश्वत ली गई।

अब क्या आगे?

ED और EOW की संयुक्त जांच जारी है। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद अब दोनों अधिकारियों को राज्य से बाहर रहते हुए अपनी ज़मानत की शर्तों का पालन करना होगा। मामला बड़ा है, नामचीन हैं, और जांच अभी अधूरी। आने वाले दिनों में और भी बड़े खुलासे हो सकते हैं।

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