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सारंगढ़-बिलाईगढ़// जिले में बढ़ती सड़क दुर्घटनाओं पर अंकुश लगाने के उद्देश्य से सारंगढ़-बिलाईगढ़ पुलिस ने नाबालिगों के वाहन चलाने के खिलाफ विशेष अभियान चलाया। अभियान के दौरान जिले के विभिन्न थाना और चौकी क्षेत्रों में वाहन चेकिंग करते हुए बिना ड्राइविंग लाइसेंस और कम उम्र में दोपहिया व चारपहिया वाहन चला रहे बच्चों को रोका गया। साथ ही उन्हें यातायात नियमों की जानकारी देकर भविष्य में ऐसा नहीं करने की समझाइश दी गई।

पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा के निर्देश पर चलाए गए इस अभियान में मुख्य चौक-चौराहों और भीड़भाड़ वाले इलाकों में विशेष निगरानी रखी गई। अधिकारियों ने बच्चों को हेलमेट पहनने, सीट बेल्ट लगाने, ट्रैफिक सिग्नलों का पालन करने और सड़क सुरक्षा के नियमों के बारे में विस्तार से जानकारी दी। पुलिस ने बताया कि कम उम्र में वाहन चलाना न केवल स्वयं के लिए बल्कि अन्य लोगों के लिए भी जानलेवा साबित हो सकता है।
अभियान के दौरान केवल नाबालिगों को ही नहीं रोका गया, बल्कि उनके माता-पिता और अभिभावकों को भी संबंधित थानों और चौकियों में बुलाकर काउंसलिंग की गई। पुलिस अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों को वाहन देना मोटर यान अधिनियम के तहत दंडनीय अपराध है और भविष्य में ऐसी लापरवाही पाए जाने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
जागरूकता के साथ-साथ नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ चालानी कार्रवाई भी की गई। यातायात शाखा सारंगढ़ ने मोटर व्हीकल एक्ट की धारा 4/181 एवं 5/180 के तहत 20 हजार रुपये का जुर्माना वसूला। वहीं कनकबीरा चौकी में तीन प्रकरणों में 2 हजार रुपये और भटगांव थाना क्षेत्र में अभिभावकों के खिलाफ तीन प्रकरण दर्ज कर 3 हजार रुपये का जुर्माना लगाया गया।
सारंगढ़-बिलाईगढ़ पुलिस ने सभी अभिभावकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों को 18 वर्ष की आयु पूरी होने से पहले वाहन चलाने के लिए न दें। पुलिस का कहना है कि सड़क सुरक्षा केवल कानून का विषय नहीं, बल्कि प्रत्येक नागरिक की जिम्मेदारी है। नियमों का पालन कर ही सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है और सुरक्षित यातायात व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकती है।



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