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रायगढ़// पूर्व विधायक चक्रधर सिदार के भाई और ग्राम पंचायत पाकरगांव के सचिव जयपाल सिदार (43 वर्ष) की गुमशुदगी और हत्या के मामले में रायगढ़ पुलिस ने सनसनीखेज खुलासा करते हुए इसे सुनियोजित हत्या करार दिया है। पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि मुख्य साजिशकर्ता शिव साहू पहले से ही सरिया थाने के एक हत्या प्रकरण में जेल में बंद है।
पुलिस के अनुसार, 7 जुलाई को जयपाल सिदार को पैसा वसूली के बहाने बुलाकर उनकी स्विफ्ट डिजायर कार (क्रमांक CG12 BA 6453) में गमछा से गला घोंटकर हत्या कर दी गई। हत्या के बाद शव को सिसरिंगा घाटी में फेंका गया, मोबाइल को मैनपाट जंगल में नष्ट कर दिया गया और गाड़ी का नंबर प्लेट हटाकर लाखा (पूंजीपथरा) के पास छोड़कर आरोपी फरार हो गए। हत्या में प्रयुक्त गमछा को भी जलाकर साक्ष्य मिटाने की कोशिश की गई।
हत्या की योजना जून में बनी थी
जांच में पता चला कि मुख्य साजिशकर्ता शिव साहू ने, जो पहले से हत्या मामले में जेल में बंद है, 6 महीने पहले पेरोल पर आकर जयपाल से पुरानी रंजिश के चलते उनकी हत्या की योजना बनाई थी। उसने रायगढ़ फुटहामुडा निवासी शुभम गुप्ता को ₹1,00,000 देने की बात कही थी। शुभम ने यह प्रस्ताव स्वीकार कर जून 2025 में अपने साथियों के साथ पूरी योजना बनाई। 3 जुलाई को शिव के पेरोल पर लौटने के बाद उसे ₹10,000 अग्रिम दिए गए।
7 जुलाई की सुबह शुभम, कमलेश यादव और मदन गोपाल सिदार ने जयपाल को कोतबा जाने के बहाने बुलाया। तीनों उन्हीं की कार में सवार होकर जशपुर रोड की ओर निकले और रास्ते में गमछा से गला कसकर चलती कार में ही हत्या कर दी।
आरोपी और गिरफ्तारी
पुलिस ने मामले में अब तक तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है –
- मदन गोपाल सिदार, पिता सन कुमार सिदार (19 वर्ष), निवासी पाकरगांव, थाना लैलूंगा, रायगढ़
- युगल किशोर उर्फ शुभम गुप्ता, पिता वासुदेव गुप्ता (20 वर्ष), निवासी पाकरगांव, थाना लैलूंगा, रायगढ़
- कमलेश यादव, पिता बुद्धेश्वर यादव (19 वर्ष), निवासी मथपहाड़, थाना बागबहार, जिला जशपुर
मुख्य साजिशकर्ता – शिव साहू, वर्तमान में हत्या के एक अन्य प्रकरण में जेल में निरुद्ध।
पुलिस कार्रवाई और जांच टीम
पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के निर्देशन में, एडिशनल एसपी आकाश मरकाम, सीएसपी/साइबर सेल पर्यवेक्षण अधिकारी अनिल विश्वकर्मा, डीएसपी उत्तम प्रताप सिंह और एसडीओपी धरमजयगढ़ सिद्धांत तिवारी के पर्यवेक्षण में कार्रवाई की गई।
टीम में थाना प्रभारी लैलूंगा रोहित बंजारे, थाना प्रभारी धरमजयगढ़ सीताराम ध्रुव, साइबर सेल और थाना स्टाफ के साथ-साथ प्रधान आरक्षक राजेश पटेल, बृजलाल गुर्जर, दुर्गेश सिंह, रेणु मंडावी, आरक्षक प्रशांत पंडा, महेश पंडा, पुष्पेंद्र जाटवर, विक्रम सिंह, विकास प्रधान, रविन्द्र कुमार गुप्ता, महिला आरक्षक मेनका चौहान, प्रधान आरक्षक सोमेश गोस्वामी (कापू), लक्ष्मी कैवर्त (रैरूमाखुर्द), नंद कुमार पैंकरा (लैलूंगा), जॉन टोप्पो (रैरूमाखुर्द), और संतराम कैवर्त (लैलूंगा) ने सराहनीय भूमिका निभाई।
थाना धरमजयगढ़ में भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1), 238, 61(2), 3(5) BNS के तहत अपराध दर्ज किया गया है। पुलिस मामले की गहराई से जांच कर रही है और आगे और भी खुलासों की संभावना है।
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