बड़ी ख़बर : छत्तीसगढ़ में अब गुमटी से लेकर मॉल तक की दुकानों को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य : 192 निकायों में ट्रेड लाइसेंस का नियम लागू, पढ़ें पूरी जानकारी..
रायपुर/ छत्तीसगढ़ में अब गुमटी से लेकर मॉल तक की दुकानों को ट्रेड लाइसेंस लेना अनिवार्य हो गया है। शुक्रवार को राजपत्र में इसकी अधिसूचना भी जारी हो गई है। अगर कोई यह लाइसेंस नहीं लेता है तो अब वह दुकान नहीं चला पाएगा। नगरीय प्रशासन विभाग ने 192 निकायों में ट्रेड लाइसेंस का नियम

