धरना, प्रदर्शन, जुलूस पर लगा प्रतिबंध, जारी हुआ आदेश, सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक आदेश रहेगा लागू..
राजधानी रायपुर में यातायात व्यवस्था को सुचारु रखने और कानून-व्यवस्था बनाए रखने के उद्देश्य से पुलिस प्रशासन ने महत्वपूर्ण कदम उठाया है। पुलिस उपायुक्त, मध्य क्षेत्र द्वारा प्रस्तुत प्रतिवेदन के आधार पर पुलिस कमिश्नर ने भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की धारा 163 के अंतर्गत शहर के अति व्यस्ततम मार्गों पर रैली, शोभायात्रा, जुलूस, धरना और अन्य प्रकार के प्रदर्शनों पर प्रतिबंध लागू कर दिया है।


