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सारंगढ़-बिलाईगढ़// होटल, ढाबा, मिठाई दुकान या किसी अन्य खाद्य प्रतिष्ठान में अगर अमानक या मिलावटी खाद्य पदार्थ बेचा जा रहा है तो अब आम नागरिक इसकी शिकायत सीधे खाद्य एवं औषधि प्रशासन से कर सकते हैं। छत्तीसगढ़ खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने इसके लिए 9340597097 हेल्पलाइन नंबर जारी किया है।
खाद्य विभाग के मुताबिक दूध, मिठाई और अन्य खाद्य पदार्थों में मिलावट, बर्फ फैक्ट्री में सैकरीन या अन्य रासायनिक पदार्थों का इस्तेमाल, पैकेट या डिब्बे पर जरूरी लेबल की जानकारी नहीं होना अथवा किसी खाद्य उत्पाद पर एक्सपायरी डेट दर्ज नहीं होने जैसी शिकायतें इस नंबर पर की जा सकती हैं।इसके अलावा ऐसे होटल, ढाबे और ठेले जहां खाद्य लाइसेंस या पंजीयन नहीं है, या जहां साफ-सफाई का ध्यान नहीं रखा जा रहा है, उनके खिलाफ भी शिकायत की जा सकती है।
सड़ी-गली चीजों से लेकर एक्सपायरी दवा तक की शिकायत
हेल्पलाइन के माध्यम से खराब या सड़े-गले फल, खराब मांस-मछली, खाद्य एवं पेय पदार्थों से जुड़ी अन्य शिकायतें भी दर्ज कराई जा सकती हैं। इसके साथ ही मेडिकल स्टोर में एक्सपायरी दवाओं की बिक्री से संबंधित शिकायत भी इस हेल्पलाइन पर की जा सकती है।
सुबह 8 से रात 8 बजे तक कर सकते हैं संपर्क
खाद्य एवं औषधि प्रशासन की ओर से जारी हेल्पलाइन नंबर 9340597097 पर आम नागरिक सुबह 8 बजे से रात 8 बजे तक संपर्क कर अपनी शिकायत दर्ज करा सकते हैं। विभाग का कहना है कि खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता और लोगों की सेहत से जुड़े मामलों में नागरिकों की भागीदारी महत्वपूर्ण है। अगर कहीं मिलावटी, अमानक या खराब खाद्य सामग्री की बिक्री हो रही है तो लोग चुप रहने के बजाय इसकी जानकारी विभाग तक पहुंचाएं, ताकि संबंधित प्रतिष्ठान के खिलाफ आवश्यक कार्रवाई की जा सके।


