छूटे हुए ग्रामीणों का पीएम आवास सर्वे में पंजीयन की अंतिम तिथि 30 अप्रैल..

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सारंगढ़ बिलाईगढ़// प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत पात्रता की शर्ते पूरा करने वाले पात्र परिवारों को ही लाभान्वित किया जाएगा। मोर आवास मोर अधिकार अंतर्गत मोर दुआर-साय सरकार महाभियान विशेष सर्वेक्षण पखवाड़ा में सर्वेक्षण करने का अंतिम तिथि 30 अप्रैल 2025 है। ग्राम पंचायतों में सर्वे करने हेतु ग्राम पंचायत सचिव, रोजगार सहायक एवं आवास मित्र को प्रगणक बनाया गया है।

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मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के आव्हान पर प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण अंतर्गत छुटे हुए शत-प्रतिशत पात्र हितग्राहियों को आवास प्लस 2.0 में शामिल करने हेतु चलाए जा रहे मोर दुआर साय सरकार अभियान में जिले के जनप्रतिनिधि उत्साह से शामिल होकर पात्र हितग्राहियों का आवास प्लस 2.0 एप्लीकेशन के माध्यम से सर्वेक्षण कर रहे है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण से वंचित पात्र परिवारों के चिन्हांकन कर सर्वेक्षण में शामिल करके तथा कोई भी पात्र परिवार सर्वेक्षण में नहीं छुटे इसके लिए प्रशासनिक अमलों के साथ जनप्रतिनिधि जुटे हुए है। उल्लेखनीय है कि भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय ग्राम विकास विभाग द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के क्रियान्वयन में वर्ष 2024-25 से 2028-29 तक वृद्धि किये जाने का निर्णय लिया गया है। इसके अंतर्गत प्रदेश स्थायी प्रतीक्षा सूची एवं आवास प्लस सूची में छुटे हुए पात्र ग्रामीण परिवारों की पहचान कर लाभांवित के लिए सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। भारत सरकार द्वारा 30 अप्रैल 2025 तक सर्वेक्षण कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं।

ऐप से भी कर सकते हैं पीएम आवास सर्वे रजिस्ट्रेशन

प्रगणकों द्वारा आवास प्लस 2.0 मोबाईल एप्लीकेशन के माध्यम से सर्वेक्षण का कार्य किया जा रहा है। यदि कोई पात्र परिवार सर्वेक्षण में छुट गया हो तो प्रगणकों से संपर्क कर 30 अप्रैल 2025 से पहले अपना नाम सर्वेक्षण में सम्मिलित करा सकते है। इसके साथ ही हितग्राही स्वयं भी अपना सर्वेक्षण स्मार्ट फोन के माध्यम से कर सकते है। इसके लिए प्ले स्टोर में जाकर फेस ऑथेंटिकेशन सहित आवास प्लस के अपडेट लेटेस्ट वर्जन 2.0 के वेबसाईट एवं आधार फेस आईडी अपलोड कर सकते है, जिसके लिए पात्र परिवार का आधार कार्ड एवं जॉब कार्ड सहित अन्य जानकारी अपलोड करके कर सकते है। इसमें किसी भी प्रकार के तकनीकी समस्या तथा सर्वे कराने हेतु संबंधित जनपद पंचायत के आवास के कर्मचारी ग्राम पंचायत के सचिव, आवास मित्र, रोजगार सहायक से संपर्क कर सकते है।

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