शेयर करें...
सारंगढ़ बिलाईगढ़// आबकारी आयुक्त आर संगीता के निर्देश और कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे तथा आबकारी अधिकारी संतराम वर्मा के मार्गदर्शन में अवैध मदिरा के भंडारण, विक्रय एवं परिवहन पर प्रभावी नियंत्रण हेतु आबकारी की सारंगढ़, सरिया और बरमकेला टीम ने रविवार को कार्रवाई की।

दरअसल, लातनाला किनारे गुडेली में सुन्दरलाल जोल्हे, गोलू मांझी तथा ईश्वर मांझी के द्वारा कच्ची महुआ शराब बनाकर शराब को प्लास्टिक पन्नियों में पैक कर रहे थे। लातनाला किनारे विधिवत तलाशी लेने पर आरोपियों के कब्जे से उपरोक्तानुसार सामग्री बरामद किया गया। बरामद कच्ची महुआ शराब को गवाहों के समक्ष मौके में परीक्षण कर तथा महुआ लाहन को संधारण परिवहन योग्य नहीं होने से सैम्पल को आबकारी टीम द्वारा कब्जा लिया गया। आरोपियों के विरुद्ध छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम धारा 34 (1)क, च 34 (2) 59क, का प्रकरण कायम कर विवेचना में लिया गया है। आरोपीयों को अग्रिम कार्यवाही हेतु न्यायालय के समक्ष पेश किया जा रहा है।
संयुक्त कार्यवाही में सहायक जिला आबकारी अधिकारी आनंद कुमार वर्मा, आबकारी उपनिरीक्षक रामेश्वर राठिया, लोकनाथ साहू तथा आबकारी मुख्य आरक्षक राजेन्द्र खांडे, मोहनलाल चौहान शामिल थे।
जप्त मदिरा : 166000₹ मूल्य की 230लीटर हाथ भट्टी निर्मित कच्ची महुआ शराब तथा 2400 किलोग्राम महुआ लहान
गिरफ्तार आरोपी
- सुन्दरलाल जोल्हे, पिता सुनमनी जाती-सतनामी, उम्र-31 वर्ष, निवासी-गुड़ेली थाना-सारंगढ़
- जप्त मात्रा- 120 लीटर महुआ शराब 1200kg महुआ लहान
- ईश्वर मांझी, पिता कर्मू मांझी, उम्र-32, निवासी गुड़ेली थाना-सारंगढ़
- जप्त मात्रा- 60 लीटर महुआ शराब 600kg महुआ लहान
- गोलू मांझी, पिता पैतराम मांझी, उम्र-27 वर्ष, निवासी गुड़ेली, थाना-सारंगढ़
- जप्त मात्रा- 50 लीटर महुआ शराब 600kg महुआ लहान




You must be logged in to post a comment.