15 अगस्त तक मछली पकड़ने पर रोक: नियम तोड़ने पर जेल या जुर्माना..

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सारंगढ़-बिलाईगढ़// जिले में अब 15 अगस्त 2025 तक मछली पकड़ने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। यह निर्णय राज्य सरकार ने बारिश के मौसम में मछलियों की संख्या बढ़ाने और उनके प्रजनन को सुरक्षित रखने के लिए लिया है।

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मछली पालन विभाग के प्रभारी अधिकारी एन.पी. ओगरे ने जानकारी दी है कि छत्तीसगढ़ राज्य मत्स्योद्योग अधिनियम 1972 के तहत 16 जून से 15 अगस्त तक का समय “बंद ऋतु” यानी क्लोज सीजन माना जाता है। इस दौरान ज्यादातर जल स्रोतों में मछली पकड़ना पूरी तरह से निषेध रहेगा।

हालांकि, कुछ खास स्थितियों में मछली पकड़ने की छूट दी गई है:

  • केज कल्चर (जहां जाल में मछली पाली जाती है) की व्यवस्था को इसमें शामिल नहीं किया गया है।
  • ऐसे तालाब या जलस्रोत, जिनका नदी-नालों से कोई संबंध नहीं है, वे इस प्रतिबंध में शामिल नहीं हैं।

नियम तोड़ने पर क्या होगा?
अगर कोई व्यक्ति इस नियम का उल्लंघन करता है तो छत्तीसगढ़ मत्स्य क्षेत्र अधिनियम के अनुसार उसे:

  • 1 साल तक की जेल,
  • ₹10,000 तक का जुर्माना,
  • या फिर दोनों सजा एक साथ हो सकती है।

मछुआरों और आम लोगों से अपील
मछली पालन विभाग ने सभी मछुआरों और ग्रामीणों से अपील की है कि वे इस नियम का पालन करें और मछलियों के प्रजनन काल में उन्हें सुरक्षित रहने दें। इससे आने वाले समय में मछलियों की संख्या बढ़ेगी और सभी को लाभ मिलेगा।


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