छत्तीसगढ़ में शिक्षकों-कर्मचारियों की छुट्टी के नियम सख्त, अब ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं, HRMIS पोर्टल से ही मिलेगी मंजूरी..

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रायपुर// छत्तीसगढ़ के स्कूल शिक्षा विभाग में कार्यरत शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए छुट्टी लेने की प्रक्रिया को लेकर बड़ा निर्देश जारी किया गया है। अब अवकाश के लिए ऑफलाइन आवेदन मान्य नहीं होंगे। लोक शिक्षण संचालनालय ने प्रदेश के सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश जारी कर छुट्टी के आवेदन से लेकर उसकी स्वीकृति तक की पूरी प्रक्रिया HRMIS पोर्टल के माध्यम से संपन्न कराने को कहा है। इस आदेश के बाद शिक्षकों और कर्मचारियों को छुट्टी लेने के लिए निर्धारित ऑनलाइन व्यवस्था का पालन करना होगा।

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DPI ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को जारी किया निर्देश

लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को पत्र जारी कर निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने को कहा है। आदेश के अनुसार, स्कूल शिक्षा विभाग के अंतर्गत कार्यरत अधिकारी, कर्मचारी और शिक्षक अवकाश के लिए HRMIS पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन करेंगे।

छुट्टी की स्वीकृति से संबंधित प्रक्रिया भी ऑनलाइन माध्यम से ही पूरी की जाएगी। विभाग ने स्पष्ट किया है कि निर्धारित व्यवस्था के तहत ही अवकाश आवेदन स्वीकार किए जाएं और उन पर आगे की कार्रवाई की जाए।

ऑफलाइन आवेदन पर नहीं होगी छुट्टी की कार्रवाई

लोक शिक्षण संचालनालय के संज्ञान में आया है कि ऑनलाइन आवेदन की व्यवस्था लागू होने के बावजूद कुछ स्थानों पर अब भी ऑफलाइन माध्यम से छुट्टी के आवेदन लिए जा रहे हैं। ऐसे आवेदनों पर कार्रवाई किए जाने की जानकारी भी सामने आई थी।

इसी स्थिति को देखते हुए DPI ने स्पष्ट किया है कि ऑफलाइन आवेदन के आधार पर अवकाश संबंधी कार्रवाई नहीं की जाएगी। यानी केवल कागजी आवेदन देकर छुट्टी की प्रक्रिया पूरी कराने की व्यवस्था अब मान्य नहीं होगी। शिक्षकों और कर्मचारियों को छुट्टी के लिए HRMIS पोर्टल पर आवेदन करना होगा। वहीं, संबंधित अधिकारियों को भी आवेदन की जांच और स्वीकृति की प्रक्रिया ऑनलाइन प्रणाली के अनुसार ही पूरी करनी होगी।

ऑनलाइन अटेंडेंस के बाद अब छुट्टी की प्रक्रिया भी डिजिटल

स्कूल शिक्षा विभाग में शिक्षकों और कर्मचारियों की उपस्थिति दर्ज करने के लिए पहले से ही ऑनलाइन व्यवस्था लागू है। इसके तहत VSK ऐप के माध्यम से उपस्थिति दर्ज की जा रही है। अब अवकाश आवेदन और उसकी स्वीकृति की प्रक्रिया को भी डिजिटल प्रणाली के तहत संचालित करने पर जोर दिया जा रहा है। इससे कर्मचारियों की उपस्थिति और छुट्टी से संबंधित रिकॉर्ड ऑनलाइन उपलब्ध रह सकेंगे। साथ ही, आवेदन और स्वीकृति की प्रक्रिया को निर्धारित पोर्टल के माध्यम से पूरा किया जा सकेगा।

शिक्षकों और कर्मचारियों को इन बातों का रखना होगा ध्यान

  • विभागीय निर्देशों के बाद स्कूल शिक्षा विभाग के कर्मचारियों को छुट्टी लेने से पहले निर्धारित ऑनलाइन प्रक्रिया का पालन करना होगा।
  • ऑनलाइन आवेदन: अवकाश के लिए HRMIS पोर्टल पर आवेदन करना होगा।
  • ऑनलाइन स्वीकृति: छुट्टी की मंजूरी निर्धारित ऑनलाइन व्यवस्था के तहत ही होगी।
  • ऑफलाइन आवेदन अमान्य: कागजी आवेदन के आधार पर अवकाश संबंधी कार्रवाई नहीं की जाएगी।
  • अधिकारियों की जिम्मेदारी: जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराना होगा।

नियमों का पालन कराने की जिम्मेदारी DEO की

लोक शिक्षण संचालनालय ने सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशों का सख्ती से पालन कराने को कहा है। ऐसे में जिला स्तर पर अधिकारियों की जिम्मेदारी होगी कि शिक्षकों और कर्मचारियों को ऑनलाइन अवकाश प्रक्रिया की जानकारी दी जाए और निर्धारित व्यवस्था के अनुसार ही आवेदन तथा स्वीकृति की कार्रवाई हो।

इस निर्देश के बाद स्कूल शिक्षा विभाग में छुट्टी लेने की प्रक्रिया को लेकर स्पष्टता बढ़ने की उम्मीद है। शिक्षकों और कर्मचारियों को अब अवकाश की योजना बनाते समय HRMIS पोर्टल के माध्यम से आवेदन करने की व्यवस्था का ध्यान रखना होगा।

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