GST काउंसिल की मीटिंग में फैसला : सिनेमाघरों में खाने-पीने की चीजें अब सस्ती मिलेंगी, ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी पर लगेगा 28% टैक्स..

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दिल्ली/ गुड्स एंड सर्विस टैक्स (GST) काउंसिल की 50वीं बैठक आज यानी 11 जुलाई को दिल्ली में हुई। GST काउंसिल ने ऑनलाइन गेमिंग, घुड़सवारी और कसीनो पर 28% टैक्स लगाने को मंजूरी दी। पहले इन पर 18% टैक्स लगाया जाता था। साथ ही स्पेशल दवाइयों के लिए टैक्स में छूट को मंजूरी मिली है। कैंसर की दवा पर IGST हटाने को भी मंजूरी दी गई है।

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सिनेमा हॉल में खाने-पीने की चीजों (फूड एंड बेवरेज) पर लगने वाले बिल पर GST कम करने की सिफारिश को भी मंजूरी मिली है। अब इनमें 18% के बजाय 5% GST लगाया जाएगा। मीटिंग के बाद फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण ने मीडिया को संबोधित करते हुए इन फैसलों के बारे में बताया।

LD स्लैग और फ्लाई ऐश पर GST 18% से घटाकर 5% किया गया है। इमिटेशन और जरी धागे पर GST 12% से घटाकर 5% कर दिया। 3 इंपोर्टेड आइटम्स पर भी GST से छूट दी गई है। कैंसर की इंपोर्टेड दवाओं पर IGST को पूरी तरह से खत्म किया गया है। स्पेशलाइज्ड दवाओं पर भी टैक्स पूरी तरह खत्म किया। बच्चों के इंपोर्टेड फूड प्रोडक्ट पर भी IGST खत्म कर दिया गया है। इसके अलावा प्राइवेट कंपनियों की ओर से सैटेलाइट लॉन्च सेवा पर GST में छूट दी गई है।

अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाने को मिली मंजूरी

GST काउंसिल ने फिटमेंट कमेटी के सभी सुझावों को मंजूरी दी। काउंसिल ने GST ट्रिब्यूनल बनाने को मंजूरी दी है। इससे GST से जुड़े विवादों का निपटारा जल्द से जल्द हो सकेगा। महाराष्ट्र ने राज्य में 7 अपीलेट ट्रिब्यूनल बनाने की मांग की है। 4 को पहले चरण में मंजूरी दी जाएगी, बाकी तीन को अगले चरण में हरी झंडी मिलेगी।

कैंसर की दवा को GST फ्री करने की मांग की थी

कैंसर की दवा डिनुटूक्सिमैब (Dinutuximab) पर भी टैक्स छूट दिए जाने की मांग की गई थी। फिटमेंट कमेटी का कहना था कि जिस दवा की कीमत 26 लाख हो और जिसके लिए क्राउड फंडिंग से पैसा जुटाते हों, उसे GST के दायरे से बाहर किया जाना चाहिए। ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स ने इस पर सहमति जताई थी। इस दवा पर अभी 12% GST लगता है।

इन पर भी टैक्स कम करने का प्रपोजल था

  • फिटमेंट कमेटी में केंद्र और अलग-अलग राज्यों के टैक्स ऑफिसर शामिल हैं। इस कमेटी ने GST काउंसिल को कई सिफारिशें भेजी थीं।
  • खास मेडिकल जरूरतों और इलाज के लिए इम्पोर्ट होने वाले प्रोडक्ट और दवाओं को भी GST के दायरे से बाहर करने का सुझाव दिया था।
  • सैटेलाइट लॉन्चिंग सर्विस देने वाली प्राइवेट कंपनियों को GST के दायरे से बाहर करने और सेस 22% करने की मांग की थी।

जून में हुआ था 1.61 लाख करोड़ का GST कलेक्शन

सरकार ने जून 2023 में गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स (GST) से 1.61 लाख करोड़ रुपए जुटाए हैं। सालाना आधार पर इसमें लगभग 12% बढ़ोतरी हुई है। पिछले साल जून 2022 में 1.44 लाख करोड़ रुपए का GST कलेक्शन हुआ था। वहीं, एक महीने पहले मई 2023 में ये 1.57 लाख करोड़ रुपए रहा था।

वित्त मत्रांलय के अनुसार, इस GST कलेक्शन में CGST के रूप में 31,013 करोड़ रुपए, SGST से 38,292 करोड़ रुपए और IGST के रूप में 80,292 करोड़ रुपए का कलेक्शन हुआ है। IGST की राशि में 39,035 करोड़ रुपए वस्तुओं के आयात पर लगने वाले टैक्स के रूप में वसूला गया है।

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