ग्राम पंचायतों में 14 अप्रैल को होगा ग्राम सभा और अम्बेडकर जयंती कार्यक्रम..

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सारंगढ़-बिलाईगढ़//छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम 1993 की धारा-6 में ग्राम सभा का प्रत्येक तीन मास में कम से कम एक सम्मिलन आयोजित करने का प्रावधान है। छत्तीसगढ़ शासन के पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग ने निर्धारित तिथि 14 अप्रैल, 20 अगस्त एवं 02 अक्टूबर के अतिरिक्त प्रतिवर्ष माह जून एवं नवम्बर में सुविधाजनक तिथियों में प्रत्येक ग्राम में ग्रामसभा का आयोजन अनिवार्य करने और 14 अप्रैल को आयोजित ग्रामसभा में बाबा साहेब अम्बेडकर जयंती मनाने के निर्देश दिए हैं।

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इसके साथ साथ कई बिंदुओं पर चर्चा कर कार्यवाही सुनिश्चित करने के निर्देश हैं, जिसमें मनरेगा योजनांतर्गत वर्ष 2025-26 के कार्य स्वीकृति हेतु तैयार लेबर बजट का वाचन एवं चर्चा, ग्रामसभा से प्रस्ताव प्राप्त करने तथाा संगम अभियान के तहत् 03 वर्षों की कार्य योजना तैयार करने पर विशेष चर्चा किया जाए, प्रधानमंत्री आवास योजना अंतर्गत जिन हितग्राहियों का आवास आज पर्यन्त तक प्रारंभ नहीं हुआ है, उन आवास को ग्रामसभा में अपात्र करने का प्रस्ताव पारित किया जाए। जल जीवन मिशन के प्रगति की समीक्षा की जाए, घर-घर कचरा संग्रहण पर चर्चा किया जाए, ग्राम पंचायत के घरों से, ग्राम पंचायत में स्थित दुकान, ग्राम में लगने वाले हाट बजार, शादी एवं अन्य कार्यक्रम से निकलने वाले कचरे आदि के लिए ग्रामसभा में चर्चा कर शुल्क निर्धारित किया जाये। यदि ग्राम के सार्वजनिक स्थानों पर कोई कचरा फेकता है तो उस पर जुर्माना लगाने के संबंध चर्चा कर शुल्क निर्धारित किया जाये, सामुदायिक शौचालय, कचरा पृथक्करण शेड निर्माण, आंगनबाडी भवन निर्माण के प्रगति पर चर्चा किया जाए, सामुदायिक शौचालय के प्रबंधन के संचालन के लिए किसी महिला समूह को सौंपा जाये, सामुदायिक शौचालय में स्थित दुकान को उस महिला समूह को सौंपा जाये। इससे प्राप्त आमदनी के माध्यम से सामुदयिक शौचालय की साफ-सफाई महिला समूह द्वारा किया जाये।

कलेक्टर धर्मेश कुमार साहू ने जिले के सरपंच सचिव को ग्राम सभा आयोजन की जिम्मेदारी दी है। उन्होंने कहा है कि प्रत्येक ग्राम पंचायत के विशेष ग्रामसभा में अधिक से अधिक संख्या में ग्रामीणों की उपस्थिति हो। इसके लिए मुनादी कराने और कार्यक्रम के अधिकतम 15 मिनट की वीडियो रिकाडिंग कर ‘ग्रामसभा निर्णय (जीएस निर्णय) मोबाईल एप्प में अपलोड करें।

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