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रायपुर// छत्तीसगढ़ के में सीबीआई को अब छत्तीसगढ़ संवर्ग के अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ कार्रवाई से पहले राज्य सरकार से अनुमति लेनी होगी। इसके बिना सीबीआई राज्य के किसी भी अधिकारी के खिलाफ जांच नहीं कर सकेंगी। इसके लिए सीबीआई को पहले राज्य सरकार की अनुमति के लिए पत्र लिखना होगा। इसके बाद अनुमति मिलने पर ब्यूरो के अधिकारी जांच कर सकेंगे। इस संबंध में राज्य सरकार ने अधिसूचना भी जारी कर दी है।
बता दें कि छत्तीसगढ़ की साय सरकार ने प्रदेश में सीबीआई की लिमिट तय की है। इसके मुताबिक राज्य के कर्मियों के खिलाफ जांच के लिए अब अनुमति लेना जरूरी होगा। सीबीआई बिना लिखित अनुमति जांच नहीं कर सकेगी। गृह विभाग के उप सचिव डीपी कौशल द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की गई है। बता दे कि इसके पहले तत्कालीन सीएम भूपेश बघेल द्वारा सीबीआई पर प्रतिबंध लगाया गया था।
इसके चलते सीबीआई की 5 साल तक कोई भी कार्रवाई राज्य में नहीं हुई। इसके बाद राज्य में भाजपा के विष्णु देव सरकार ने सीबीआई पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया। साथ ही गृह विभाग द्वारा इसकी अधिसूचना जारी की गई। इस समय सीबीआई के पास महादेव सट्टा, बिरनपुर हिंसा और सीजीपीएससी घोटाले के जांच की जिम्मेदारी है। इसमें सीजीपीएससी घोटाले में जिन अफसरों पर आरोप है। वह राज्य सेवा के अधिकारी हैं।
इस तरह की शर्त
राज्य सरकार द्वारा जारी की अधिसूचना में शर्तों के अनुसार नियंत्रित लोक सेवकों से संबंधित मामलों में राज्य सरकार की पूर्व लिखित अनुमति के बिना कोई भी इन्वेस्टिगेशन सीबीआई नहीं कर सकेगी। किसी भी अपराध के मामले में राज्य सरकार की सहमति जरूरी होगी।
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