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मुंगेली// नाबालिग बालिका को बहला-फुसलाकर दैहिक शोषण करने के मामले में पथरिया पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। आरोपी ने सोशल मीडिया के जरिए नाबालिग से पहचान बढ़ाई थी और बाद में उसे अपने झांसे में लेकर अपराध को अंजाम दिया।
यह कार्रवाई वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भोजराम पटेल के निर्देशन में की गई। महिला संबंधी अपराधों और गुम बालक-बालिकाओं के मामलों में त्वरित कार्रवाई के निर्देश के तहत पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है।
इंस्टाग्राम से हुई पहचान
पीड़िता ने पुलिस को बताया कि वर्ष 2025 में इंस्टाग्राम पर बिट्टू कुर्रे नाम के युवक से उसकी पहचान हुई थी। बातचीत बढ़ने के बाद आरोपी ने उसे बिलासपुर बुलाकर घुमाने ले गया। बताया गया कि 8 अक्टूबर 2025 को आरोपी मंदिर घुमाने का बहाना बनाकर उसे अपने गांव डिघोरा ले गया, जहां उसके साथ जबरदस्ती शारीरिक संबंध बनाए गए।
धमकी देकर कई बार किया शोषण
पीड़िता के अनुसार विरोध करने के बावजूद आरोपी नहीं माना और किसी को घटना बताने पर जान से मारने की धमकी दी। इसके बाद आरोपी ने कई बार उसके साथ दुष्कर्म किया। कुछ समय बाद पीड़िता ने पूरी घटना अपने परिवार को बताई, जिसके बाद पथरिया थाने में शिकायत दर्ज कराई गई।
पॉक्सो एक्ट के तहत दर्ज हुआ मामला
पुलिस ने मामले में अपराध क्रमांक 57/2026 दर्ज करते हुए भारतीय न्याय संहिता की धारा 137(2), 64, 64(2)(ड), 351(3) तथा पॉक्सो एक्ट की धारा 4 और 6 के तहत प्रकरण कायम किया। जांच के दौरान पुलिस ने आरोपी डायनी उर्फ बिट्टू कुर्रे (18 वर्ष) निवासी डिघोरा को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पूछताछ में आरोपी ने अपराध स्वीकार कर लिया, जिसके बाद उसे गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर जेल भेज दिया गया।
पुलिस टीम की रही अहम भूमिका
पूरी कार्रवाई में थाना प्रभारी गिरिजा शंकर यादव, उप निरीक्षक नरेश साहू, प्रधान आरक्षक प्रकाश, वीरभद्र सिंह, आरक्षक हलीश गेदले, विनोद बंजारे, राजतिलक बंजारे, स्वारथ लाल ध्रुव और मनीष गेंदले की महत्वपूर्ण भूमिका रही। पुलिस का कहना है कि महिला और बच्चों से जुड़े अपराधों में आरोपियों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जा रही है।


