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रायपुर// मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में मंत्रालय (महानदी भवन) में हुई कैबिनेट बैठक में राज्य हित से जुड़े कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए। निर्णयों का दायरा खनिज संसाधनों, रेत व्यापार, कृषि भूमि मूल्य निर्धारण और खेल अधोसंरचना तक फैला रहा।
आइये जानते हैं इन फैसलों के प्रमुख बिंदु
जिला खनिज संस्थान नियमों में संशोधन : कैबिनेट ने PMKKKY-2024 के दिशा-निर्देशों के अनुसार छत्तीसगढ़ जिला खनिज संस्थान न्यास नियम, 2015 में जरूरी संशोधन का फैसला किया है। अब न्यास की राशि का कम से कम 70% हिस्सा पेयजल, स्वास्थ्य, शिक्षा, महिला-बाल कल्याण, कृषि, स्वच्छता, पशुपालन और कौशल विकास पर खर्च होगा।
रेत उत्खनन के लिए नया नियम – 2025 : राज्य सरकार ने 2019 और 2023 के पुराने रेत नियमों को खत्म कर “छत्तीसगढ़ साधारण रेत (उत्खनन एवं व्यवसाय) नियम-2025” लागू करने की मंजूरी दी है। इसके तहत:
- रेत खदानों का आवंटन अब ई-नीलामी से होगा।
- अवैध रेत खनन पर कड़ा नियंत्रण रहेगा।
- पर्यावरण मानकों का सख्ती से पालन होगा।
- जनता को रेत उचित दामों पर मिलेगी और राजस्व में वृद्धि होगी।
कृषि भूमि की बाजार दरों में बड़ा बदलाव : वाणिज्य कर विभाग के प्रस्ताव को मंजूरी मिली, जिससे अब 500 वर्गमीटर तक की गणना खत्म कर पूरी जमीन का मूल्य हेक्टेयर में किया जाएगा।
- सिंचित भूमि के ढाई गुना मूल्य निर्धारण का प्रावधान हटाया गया।
- शहरी सीमा से सटे ग्रामों और निवेश क्षेत्र की भूमि की दरें अब वर्गमीटर में तय होंगी।
- यह बदलाव भारतमाला और अरपा भैंसाझार जैसी परियोजनाओं में सामने आई अनियमितताओं को रोकने में सहायक होगा।
नवा रायपुर में बनेगी अंतरराष्ट्रीय क्रिकेट अकादमी : कैबिनेट ने छत्तीसगढ़ स्टेट क्रिकेट संघ (CSCS) को नवा रायपुर सेक्टर-3, ग्राम परसदा में 7.96 एकड़ जमीन आबंटित करने की स्वीकृति दी है। यहां अत्याधुनिक क्रिकेट अकादमी स्थापित होगी।
इससे राज्य के प्रतिभावान खिलाड़ियों को विश्वस्तरीय सुविधाएं मिलेंगी और छत्तीसगढ़ की राष्ट्रीय-अंतरराष्ट्रीय पहचान को मजबूती मिलेगी।