बरमकेला अपेक्स बैंक में 10 करोड़ का गबन उजागर : तत्कालीन शाखा प्रबंधक सहित 8 लोगो के खिलाफ एफआईआर दर्ज..

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सारंगढ़ – बिलाईगढ़// राज्य सहकारी बैंक मर्यादित (अपेक्स बैंक) बरमकेला के डीएमआर खाता में नियम विपरीत एवं संदिग्ध ट्रांजेक्शन कर नगद आहरण करने एवं समितियों के केसीसी खातों में अनाधिकृत रूप से आईएमपीएस ट्रांजेक्शन कर करीब 10 करोड़ रुपए के गबन का मामला सामने आया है। जांच में मामला सही पाए जाने पर बरमकेला पुलिस ने तत्कालीन शाखा प्रबंधक डी आर वाघमारे, मिनाक्षी मांझी लेखाधिकारी बरमकेला सहित आधा दर्जन से अधिक लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की है।

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मिली जानकारी के अनुसार रिपोर्टकर्ता राधास्वामी नगर रायपुर निवासी अरविंद शुक्ला पिता स्व. एसके शुक्ला उम्र 56 वर्ष छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित शाखा बरमकेला में शाखा प्रबंधक के पद पर पदस्थ हैं। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी बैंक मर्यादित मुख्यालय नवा रायपुर के आदेश के अनुसार शाखा बरमकेला में हुए गबन के संबंध में जांच दल का गठन किया गया था। अप्रैल 2024 से नवंबर 2024 के मध्य बैंक लेनदेन के संबंध में जांच किया गया।

मामले में 1 अप्रैल 2024 से 6 नवंबर 2024 तक समिति बडे नवापारा, बरमकेला, बोंदा, दुलोपाली, लेन्ध्रा, लोधिया, लुकापारा, सॉल्हेओना, सरिया, तौसिर, देवगांव, गोबरसिंघा, कालाखुटा, कंठीपाली, करनपाली, कुम्हारी एवं पचधार के केसीसी बिग व केसीसी स्मॉल खातों को नामे कर कुल 887 किसानों के डीएमआर कैश, काइड खातों को निरंक किया गया है, जिसकी राशि 9 करोड़ 91 लाख 20 हजार 877 रूपए है। रायगढ़ जिले के सात और सारंगढ़, बरमकेला मिलाकर 9 ब्लॉकों में इसकी जांच हुई है। सभी ब्लॉक के लिए दो-दो अधिकारियों को जांच करने की जिम्मेदारी दी गई।

कार्रवाई नहीं हुई इसलिए बढ़ी गड़बड़ी : अपेक्स बैंक हर साल समिति को एक राशि लोन के लिए देती है। किसानों को लोन बांटने का काम समिति प्रबंधक और ऑपरेटर करते हैं। नकद और खाद-बीज के रूप में लोन दिया जाता है। लोन वसूलकर बैंक को लौटाना भी होता है। इसी तरह से अपेक्स बैंक और समिति के बीच संतुलन बना रहता है, लेकिन रायगढ़ और सारंगढ़ इस मामले में कुछ ज्यादा ही गड़बड़ियां सामने आई है। ऋण असंतुलन का आंकड़ा काफी बड़ा होने की जानकारी मिली। अपेक्स बैंक के अधिकारियों की मनमानी और उनके ऊपर कार्रवाई नहीं होने के कारण समितियों में गड़बड़ी हुई थी।

इन पर गठन के आरोप : इनके शाखा के नियमित अधिकारी डीआर वाघमारे शाखा प्रबंधक बरमकेला, मिनाक्षी मांझी लेखाधिकारी बरमकेला, आशीष पटेल लिपिक बरमकेला के द्वारा अपने निजी बैंक आईडी का दुरूपयोग करते हुए समिति तथा बैंक के राशि का सुनियोजित तरीके से गबन किया गया। इस अपराध में आउटसोर्सिंग स्टाफ रमाकांत श्रीवास, कम्प्यूटर ऑपरेटर, लिकेश बैरागी कम्प्यूटर ऑपरेटर, अरुण चन्द्राकर डण्डा गार्ड, खीरदास मंहत, डण्डा गार्ड व बालकृष्ण कर्ष ने उनका साथ दिया। आरोपियों ने स्वयं व अपने परिजन के खातों में ट्रांसफर कर फर्जी वाउचर तथा बिना वाउचर से कुल 9,91,20,877 रूपए आहरण कर गबन कर लिया। ऐसे में पुलिस ने सभी आरोपियों के खिलाफ बीएनएस की धारा 316(5), 338, 336(3), 340(2), 318(4), 3(5) के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया है।

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