शेयर करें...
सारंगढ़ बिलाईगढ़// जिला दंडाधिकारी डॉ संजय कन्नौजे ने 6 बार विभिन्न अपराध में एफआईआर दर्ज और 10 साल से अपराध में संलिप्तता के कारण चारु शर्मा पिता गोपाल शर्मा निवासी फुललझरिया पारा सारंगढ़, थाना सारंगढ़ को छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 5 (क) (ख) के तहत जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ एवं समीपवर्ती जिला रायगढ़, सक्ती, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार भाटापारा व महासमुंद की सीमाओं में 1 वर्ष की काल अवधि के लिए चारु शर्मा को जिला बदर किया है और इन सभी जिलों की सीमाओं में निष्कासित अवधि तक किसी भी दशा में न्यायालय ने पूर्व अनुमति प्राप्ति के बिना, प्रवेश पर प्रतिबंध लगाया है।
Join WhatsApp Group
Click Here



