शेयर करें...
रायगढ़// जिले के गोवर्धनपुर स्थित पचधारी एनीकट में लगातार हो रही युवाओं की मौत और डूबने की दर्दनाक घटनाओं के बाद आखिरकार जिला प्रशासन ने सख्त रुख अख्तियार कर लिया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी मयंक चतुर्वेदी ने पचधारी डैम और उसके आसपास के इलाके में भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS) की धारा 163 (पूर्व में धारा 144) लागू कर दी है। अब पचधारी एनीकट में नहाना, पिकनिक मनाना, और ‘रील’ या सेल्फी बनाना पूरी तरह से गैरकानूनी होगा। नियमों का उल्लंघन करने वालों पर अब सीधे एफआईआर (FIR) दर्ज कर उन्हें जेल भेजा जाएगा।
हाइलाइट्स
- पचधारी एनीकट में लगातार हो रही मौतों के बाद जिला प्रशासन सख्त, BNSS की धारा 163 लागू
- शाम 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे तक डैम और आसपास के इलाके में आम लोगों की ‘नो-एंट्री’
- एनीकट के 500 मीटर के दायरे में शराब और गांजा पीने पर रोक, नशे में पकड़े जाने पर होगी कड़ी कार्रवाई
- डैम के किनारे, रिटेनिंग वॉल और चट्टानों पर खड़े होकर सेल्फी लेने, वीडियोग्राफी और ‘रील’ बनाने पर पूर्ण प्रतिबंध
- नियम तोड़ने वालों पर भारतीय न्याय संहिता (BNS) 2023 की धारा 223 के तहत दर्ज होगी नामजद FIR
- पुलिस लगाएगी चेक पोस्ट, वीकेंड पर उड़ेनदस्ते (Flying Squad) की रहेगी पैनी नजर
’नो-गो जोन’ बना पचधारी, पानी में उतरना सख्त मना
प्रशासनिक और पुलिस की तकनीकी रिपोर्ट में यह साफ हो गया है कि पचधारी एनीकट की भौगोलिक संरचना बेहद खतरनाक है। पानी का तेज बहाव, अचानक बढ़ती गहराई और काई लगी फिसलन वाली चट्टानें इसे एक ‘मौत का कुआं’ बना देती हैं। इसी खतरे को देखते हुए प्रशासन ने एनीकट के मुख्य जलभराव क्षेत्र, स्पिलवे और डाउनस्ट्रीम में तैरने, नहाने, कपड़े धोने या किसी भी बहाने से पानी में उतरने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया है।
सेल्फी और रील बनाने वालों पर गिरेगी गाज
चेतावनी बोर्ड के बावजूद लोग यहां पिकनिक मनाने और खतरनाक जगहों पर खड़े होकर सेल्फी या सोशल मीडिया के लिए रील (Reels) बनाने पहुंचते थे। अब प्रशासन ने इन सभी गतिविधियों को बैन कर दिया है। एनीकट के गेट या चट्टानों पर फोटो खिंचवाना अब आपको सीधे हवालात पहुंचा सकता है। इसके अलावा 500 मीटर के दायरे में शराब या किसी भी मादक पदार्थ का सेवन पूरी तरह वर्जित कर दिया गया है।
स्कूल-कॉलेज के टूर पर पाबंदी, पुलिस का रहेगा पहरा
नए आदेश के तहत अब बिना एसडीएम (SDM) की अनुमति के पचधारी में कोई भी सामूहिक पिकनिक, पार्टी या स्कूल-कॉलेज का टूर आयोजित नहीं किया जा सकेगा। शिक्षा विभाग को निर्देश दिए गए हैं कि वे सभी स्कूलों को इसके लिए अलर्ट करें।
आदेश का पालन कराने के लिए एसएसपी (SSP) को एनीकट के मुख्य रास्तों पर पुलिस चेक पोस्ट बनाने और खासकर शनिवार-रविवार को विशेष पेट्रोलिंग के निर्देश दिए गए हैं। जल संसाधन विभाग वहां बैरिकेडिंग करेगा और पानी बढ़ने पर सायरन बजाने की व्यवस्था करेगा। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है और अगले 60 दिनों तक प्रभावी रहेगा। अब देखना यह है कि प्रशासन के इस सख्त ‘कागजी आदेश’ का जमीनी स्तर पर कितना कड़ाई से पालन होता है।



