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दुर्ग// छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में अवैध अफीम की खेती का मामला सामने आने के बाद प्रशासन ने सख्त कार्रवाई शुरू कर दी है। इस मामले में लापरवाही बरतने के आरोप में ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। दुर्ग कलेक्टर अभिजीत सिंह के निर्देश पर यह कार्रवाई की गई है। अवैध अफीम की खेती की जानकारी सामने आने के बाद प्रशासनिक स्तर पर जवाबदेही तय करने की प्रक्रिया तेज हो गई है।
जानकारी के अनुसार, वरिष्ठ कृषि विकास अधिकारी दुर्ग द्वारा 7 मार्च 2026 को ग्राम समोदा में राष्ट्रीय कृषि विकास योजना के अंतर्गत लगाए गए मक्का फसल प्रदर्शन का निरीक्षण किया गया था। यह प्रदर्शन प्लॉट ग्राम समोदा के किसान विमल ताम्रकार के खेत में आयोजित किया गया था। निरीक्षण के दौरान कई गंभीर अनियमितताएं सामने आईं, जिसके बाद संबंधित अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की गई।
साजिस और गुमराह का खेल
जांच के दौरान पाया गया कि जिस खसरे में मक्का फसल प्रदर्शन चयनित बताया गया था, वहां वास्तविक प्रदर्शन प्लॉट मौजूद नहीं था। इसके अलावा कृषि पोर्टल पर वास्तविक किसान के स्थान पर किसी अन्य व्यक्ति का फोटो अपलोड किया गया था। निरीक्षण के समय प्रदर्शन बोर्ड भी नहीं पाया गया, जो कि योजना के नियमों के अनुसार अनिवार्य होता है। सबसे गंभीर बात यह सामने आई कि प्रदर्शन प्लॉट के निकट अफीम की खड़ी फसल मौजूद थी, लेकिन इसकी सूचना संबंधित अधिकारी द्वारा सक्षम अधिकारियों को नहीं दी गई।
इन सभी अनियमितताओं को देखते हुए ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी एकता साहू को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। नोटिस के जवाब में एकता साहू ने अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत किया। उन्होंने बताया कि फसल प्रदर्शन स्थल का चयन किसान द्वारा उपलब्ध कराए गए दस्तावेजों के आधार पर किया गया था। उन्होंने यह भी कहा कि खसरे की पहचान के लिए नक्शा उपलब्ध नहीं था। इसके अलावा किसान की तबीयत खराब होने के कारण कृषि पोर्टल में किसान के प्रतिनिधि का फोटो अपलोड किया गया था।
अपने स्पष्टीकरण में उन्होंने यह भी उल्लेख किया कि प्रदर्शन बोर्ड कार्यालय से प्राप्त नहीं हुआ था। साथ ही प्रदर्शन प्लॉट के आसपास के अन्य खसरों में विद्युत फेंसिंग होने और बिना अनुमति प्रवेश निषेध होने के कारण पूरे क्षेत्र का निरीक्षण नहीं किया जा सका।
हालांकि, विभागीय अधिकारियों ने उनके इस स्पष्टीकरण को संतोषजनक नहीं माना। अधिकारियों के अनुसार यह कृत्य पद के दायित्वों के प्रति लापरवाही और अनुशासनहीनता को दर्शाता है। यह आचरण छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 के प्रावधानों का स्पष्ट उल्लंघन माना गया है।
इसी आधार पर छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम 1966 के नियम 9(1) के अंतर्गत एकता साहू को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय अनुविभागीय कृषि अधिकारी कार्यालय, दुर्ग निर्धारित किया गया है। नियमों के अनुसार उन्हें निलंबन अवधि में निर्वाह भत्ता भी प्रदान किया जाएगा
कारवाई और जांच जारी है
समोदा में अवैध अफीम की खेती का मामला सामने आने के बाद प्रशासन और पुलिस दोनों स्तर पर जांच जारी है। अधिकारियों का कहना है कि पूरे मामले की गहराई से जांच की जा रही है और दोषी पाए जाने वाले सभी लोगों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी।
इस कार्रवाई के बाद जिले के अन्य क्षेत्रों में भी फसलों के रिकॉर्ड और सर्वे की जांच शुरू कर दी गई है ताकि भविष्य में इस तरह की घटनाएं दोबारा न हो सकें।


