बड़ी खबर : पूर्व एसडीएम अशोक मार्बल, पटवारी परमेश्वर नेताम सहित चार पर धोखाधड़ी का मामला दर्ज करने का अदालत का आदेश..
राजस्व अभिलेखों में कथित हेराफेरी, कूटरचना और जमीन से जुड़ी धोखाधड़ी के गंभीर आरोपों पर न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी घरघोड़ा, दामोदर प्रसाद चंद्रा की अदालत ने पूर्व एसडीएम अशोक कुमार मार्बल, पटवारी परमेश्वर नेताम, जमीन विक्रेता बिहारी पटेल और विक्रय पत्र के गवाह सुरेन्द्र गुप्ता के विरुद्ध भारतीय दंड विधान की धारा 420, 419, 467, 468, 471 एवं 120-बी के तहत अपराध दर्ज कर विवेचना करने का आदेश थाना प्रभारी लैलुंगा को दिया है।


