टंगिया से वार कर दोस्त की हत्या, कोर्ट ने आरोपी को सुनाई उम्रकैद की सजा..
बहुचर्चित हत्या कांड में मुंगेली की अदालत ने बड़ा फैसला सुनाते हुए आरोपी राजू उर्फ मंगलू निषाद (उम्र 21 वर्ष, निवासी सांगवाकापा) को आजीवन कारावास और अर्थदंड की सजा सुनाई है। इस प्रकरण में अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक रजनीकांत ठाकुर ने प्रभावी पैरवी की।
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