मुंगेली : जिले में बढ़ते कोरोना संक्रमण के मद्देनजर नगरीय क्षेत्रों में व्यापारिक प्रतिष्ठानों एवं संस्थानों के खुलने के लिए समय-सीमा निर्धारित, दुकानें सुबह 6 बजे से रात 9 बजे तक खोली जा सकेगी, पेट्रोल पम्प एवं मेडिकल स्टोर्स रहेंगे नियंत्रण से मुक्त, देखे पूरा विवरण..
मुंगेली/ कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी पी एस एल्मा द्वारा कोरोना संक्रमण के रोकथाम एवं नियंत्रण के लिए जिले के सभी नगरीय निकाय सीमा क्षेत्र के भीतर स्थित व्यापारिक प्रतिष्ठानों को खुला रखने के समय का निर्धारण करते हुए आदेश जारी किया गया है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। आदेश के अनुसार

