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रायपुर// बिलासपुर स्थित छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से अमित बघेल को बड़ी राहत मिली है। हाईकोर्ट ने उन्हें 3 महीने की अंतरिम जमानत प्रदान की है। यह मामला बहुचर्चित छत्तीसगढ़ महतारी प्रतिमा विवाद से जुड़ा हुआ है, जिसमें उनके खिलाफ कई मामले दर्ज किए गए थे।
जानकारी के अनुसार, अमित बघेल के खिलाफ कुल 14 एफआईआर दर्ज थीं, जिनमें विभिन्न धाराओं के तहत आरोप लगाए गए थे। इन सभी मामलों को ध्यान में रखते हुए हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान उन्हें अंतरिम राहत देते हुए जमानत मंजूर की है। कोर्ट के इस फैसले को उनके लिए बड़ी कानूनी राहत के रूप में देखा जा रहा है।
हालांकि, कोर्ट ने जमानत के साथ कुछ सख्त शर्तें भी लगाई हैं। हाईकोर्ट ने स्पष्ट रूप से निर्देश दिया है कि अमित बघेल रायपुर में निवास नहीं करेंगे। उन्हें केवल न्यायालय में पेशी के लिए ही रायपुर आने की अनुमति दी गई है। यह शर्त कानून-व्यवस्था बनाए रखने और मामले की निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लगाई गई है।
महतारी प्रतिमा विवाद पिछले कुछ समय से राज्य में चर्चा का विषय बना हुआ है। इस विवाद को लेकर अलग-अलग स्थानों पर विरोध और समर्थन के स्वर भी सामने आए थे, जिसके चलते कई जगहों पर तनाव की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। इसी क्रम में अमित बघेल के खिलाफ भी कई मामले दर्ज किए गए थे।
हाईकोर्ट ने अपने आदेश में यह भी स्पष्ट किया कि अंतरिम जमानत के दौरान आरोपी को कानून का पालन करना होगा और किसी भी प्रकार की अवैधानिक गतिविधि में शामिल नहीं होना चाहिए। साथ ही, उन्हें जांच में सहयोग करने और न्यायालय के निर्देशों का पालन करने के लिए कहा गया है



