बड़ी खबर: बर्खास्त 2621 बीएडधारी सहायक शिक्षकों का होगा समायोजन, 17 जून से रायपुर में ओपन काउंसिलिंग..

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रायपुर // छत्तीसगढ़ के हज़ारों बीएडधारी सहायक शिक्षकों के लिए बड़ी राहत की खबर आई है। राज्य सरकार ने बर्खास्त किए गए 2621 सहायक शिक्षकों को फिर से समायोजित करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। 17 से 26 जून तक रायपुर के शंकर नगर स्थित SCERT परिसर में ओपन काउंसिलिंग आयोजित की जाएगी, जहां अभ्यर्थी अपने पसंद के विद्यालय का चयन कर सकेंगे। इसके बाद उसी विद्यालय में नियुक्ति पत्र जारी किया जाएगा।

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काउंसिलिंग का शेड्यूल और प्रक्रिया:
स्कूल शिक्षा विभाग के मुताबिक, दस्तावेजों का सत्यापन 25 जून से 4 जुलाई तक जिला शिक्षा अधिकारियों द्वारा किया जाएगा। नियुक्ति आदेश जारी होने के 7 दिन के भीतर कार्यभार ग्रहण करना होगा।

काउंसिलिंग के लिए 29 जिलों के 103 विकासखंडों की 1520 शालाओं में पद चिन्हित किए गए हैं। दुर्ग, रायपुर, बिलासपुर और जांजगीर जिले को इससे बाहर रखा गया है। सेजेस क्षेत्र की शालाएं भी समायोजन में शामिल हैं।

फैसले के पीछे की पृष्ठभूमि:
मुख्यमंत्री विष्णु देव साय की अध्यक्षता में 30 अप्रैल को हुई कैबिनेट बैठक में यह अहम निर्णय लिया गया था। बीएडधारी सहायक शिक्षकों को सहायक शिक्षक विज्ञान (प्रयोगशाला) पद पर समायोजित किया जाएगा। इन्हें राज्य के 4422 रिक्त पदों में समायोजित किया जाना है।

साथ ही, 12वीं कला या विज्ञान संकाय से उत्तीर्ण सहायक शिक्षकों को आवश्यक गणित/विज्ञान अर्हता पूरी करने के लिए तीन साल का समय दिया जाएगा। सभी चयनितों को दो महीने का SCERT के माध्यम से विशेष प्रशिक्षण भी मिलेगा।

विवाद और न्यायालयीय प्रक्रिया:
सुप्रीम कोर्ट ने जब तक कोई निर्देश नहीं दिया था, तब तक बीएडधारी अभ्यर्थी सहायक शिक्षक चयन में शामिल रहे। लेकिन हाईकोर्ट के आदेश दिनांक 2 अप्रैल 2024 के बाद 2621 बीएडधारी सहायक शिक्षकों की सेवा 10 जनवरी 2025 को समाप्त कर दी गई थी।

इसके बाद 5वें चरण की भर्ती में इनकी जगह 2615 डीएडधारी अभ्यर्थियों को मौका मिला, लेकिन दस्तावेज़ सत्यापन के दौरान इनमें से 1316 अपात्र निकले। शेष 1299 को ही नियुक्ति दी जा सकी।

अब आगे क्या?
सीधी भर्ती 2023 के परीक्षा परिणाम की वैधता अब समाप्त हो चुकी है। सरकार ने स्पष्ट किया है कि छठवें चरण की मांग करने वाले अभ्यर्थी मेरिट में नीचे थे, इसलिए उन्हें नियुक्ति नहीं दी जा सकी। अब विभाग महाधिवक्ता से राय लेकर आगे की प्रक्रिया तय करेगा।


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