खनिज नियमों के उल्लंघन पर बड़ी कार्रवाई: दो क्रशर सील, नोटिस जारी, अवैध परिवहन में हाईवा जब्त..

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सारंगढ़-बिलाईगढ़// जिले में खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण पर लगातार सख्ती बरती जा रही है। इसी क्रम में खनिज अमले ने बड़ी कार्रवाई करते हुए नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर दो क्रशर उद्योगों को सील कर दिया है और संबंधित संचालकों को कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है। साथ ही चूनापत्थर के अवैध परिवहन में संलिप्त एक हाईवा वाहन भी जब्त किया गया है।

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10 मशीनों पर की गई थी कार्रवाई

खनिज अमले द्वारा 1 अप्रैल 2026 को गुड़ेली-टिमरलगा क्षेत्र का आकस्मिक निरीक्षण किया गया, जहां मौके पर अवैध उत्खनन नहीं पाया गया। हालांकि क्षेत्र के ग्रामीणों और उपसरपंच को सख्त निर्देश दिए गए कि भविष्य में किसी भी प्रकार की अवैध गतिविधि की सूचना तत्काल प्रशासन या पुलिस को दें। इससे पहले 16 मार्च को संयुक्त टीम ने निरीक्षण के दौरान अवैध उत्खनन में संलिप्त 10 मशीनों और वाहनों पर छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं खान एवं खनिज अधिनियम 1957 के तहत कार्रवाई की थी।

नियम उल्लंघन पर क्रशर सील, नोटिस जारी

जांच के दौरान मेसर्स शौर्य क्रशर उद्योग (प्रो. मुकुंद कुमार जैन) के भंडारण क्षेत्र में नियमों का उल्लंघन पाए जाने पर क्रशर को सील कर दिया गया और 3 दिन के भीतर जवाब प्रस्तुत करने का नोटिस दिया गया है। इसी तरह तहसील सरिया के कटंगपाली-नौघाटा क्षेत्र में जांच के दौरान मेसर्स ओम साई मिनरल्स (प्रो. रवि कुमार अग्रवाल) के खिलाफ भी कार्रवाई करते हुए क्रशर को सील कर कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है।

अवैध परिवहन पर भी कड़ी कार्रवाई

वहीं 2 अप्रैल को सरसींवा क्षेत्र में खनिज अमले ने अवैध चूनापत्थर परिवहन करते एक हाईवा वाहन क्रमांक CG 11 AB 1612 को जब्त किया। वाहन मालिक दुर्गा सिंघानिया के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई करते हुए वाहन को थाना सरसींवा की अभिरक्षा में सौंप दिया गया है।

आगे भी जारी रहेगा अभियान

प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि अवैध उत्खनन, परिवहन और भंडारण के खिलाफ यह अभियान लगातार जारी रहेगा और दोषियों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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