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सारंगढ़-बिलाईगढ़// सारंगढ़ शहर में प्रदूषण और नागरिकों के स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. संजय कन्नौजे के अनुमोदन पर नगर क्षेत्र के भीतर राख, मिट्टी और केमिकलयुक्त गीले डस्ट से भरे वाहनों के परिवहन पर तत्काल प्रभाव से रोक लगा दी गई है।
यह आदेश जिला मुख्यालय सारंगढ़ नगरीय क्षेत्र में लागू रहेगा, जबकि ऐसे वाहन बाईपास सड़कों का उपयोग कर सकेंगे। आदेश छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 के तहत जारी किया गया है, जिसमें आम नागरिकों की सुरक्षा और स्वास्थ्य को सर्वोपरि मानते हुए यह प्रतिबंध लागू किया गया है।
इसी के साथ शहर में भारी वाहनों की आवाजाही को लेकर भी नया टाइम स्लॉट निर्धारित किया गया है। अब सारंगढ़ और जिले के अन्य नगर क्षेत्रों में भारी मोटरयान (जैसे डंपर, ट्रक आदि) को सुबह 6:30 से 10 बजे तक और शाम 4 बजे से रात 8 बजे तक शहर में प्रवेश की अनुमति नहीं होगी।
हालांकि यह प्रतिबंध यात्री बसों पर लागू नहीं होगा। आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है और अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। प्रशासन के इस फैसले का उद्देश्य शहर को स्वच्छ, सुरक्षित और प्रदूषण मुक्त बनाए रखना है। आमजन ने इस कदम का स्वागत करते हुए इसे जनहित में सराहनीय बताया है।

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