अरपा–भैसाझार–चकरभाठा मुआवजा घोटाला: तत्कालीन SDM आनंदरूप तिवारी सस्पेंड,

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करोड़ों के घोटाले में लापरवाही का आरोप, सरकार ने की बड़ी कार्रवाई

रायपुर// बिलासपुर जिले में अरपा–भैसाझार–चकरभाठा नहर परियोजना के तहत हुए जमीन अधिग्रहण में बड़ा घोटाला सामने आया है। घोटाले की जांच में भारी लापरवाही और आर्थिक नुकसान उजागर होने के बाद राज्य सरकार ने तत्कालीन एसडीएम और वर्तमान में वरिष्ठ परिवहन अधिकारी आनंदरूप तिवारी को निलंबित कर दिया है।

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क्या है मामला?

2021-22 में कोटा अनुभाग में पदस्थ रहते हुए आनंदरूप तिवारी ने भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में कथित रूप से गंभीर अनियमितताएं कीं। उन पर आरोप है कि उन्होंने नियमों को ताक पर रखकर गलत ढंग से मुआवजा बांटा, जिससे शासन को करोड़ों रुपए की चपत लगी।

सरकार की सख्त कार्रवाई

सामान्य प्रशासन विभाग की ओर से जारी आदेश में कहा गया है कि तिवारी की कार्यप्रणाली छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (आचरण) नियम 1965 के नियम 3 का उल्लंघन है। इसलिए उन्हें छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम 1966 के तहत निलंबित किया गया है। निलंबन के दौरान तिवारी का मुख्यालय बिलासपुर संभागायुक्त कार्यालय तय किया गया है। उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता दिया जाएगा।

और भी अधिकारी घेरे में

सूत्रों के मुताबिक, जांच में कुछ और अधिकारियों की भूमिका भी शक के घेरे में है। शासन इस पूरे मामले में गहन जांच की तैयारी कर रहा है। उम्मीद है कि आने वाले दिनों में और नाम उजागर होंगे।

इस कार्रवाई से यह स्पष्ट हो गया है कि सरकार अब भ्रष्टाचार और प्रशासनिक लापरवाही पर ज़ीरो टॉलरेंस की नीति अपना रही है। अफसरों को अब अपने फैसलों और कामकाज के लिए जवाबदेह होना होगा।


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