खनिज के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण करने वालों पर कार्रवाई जारी, सरिया क्षेत्र में परिवहन करते 02 हाईवा और 08 ट्रैक्टर जब्त..

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सारंगढ़-बिलाईगढ़// जिले में अवैध खनन और खनिज परिवहन के खिलाफ प्रशासन की कार्रवाई लगातार तेज होती जा रही है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पद्मिनी भोई साहू के निर्देश पर खनिज विभाग ने 26 से 30 जून तक लगातार पांच दिनों तक सारंगढ़, सरिया और बरमकेला क्षेत्र में छापामार कार्रवाई करते हुए अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण में संलिप्त लोगों पर शिकंजा कसा। लगातार हो रही इन कार्रवाइयों से अवैध खनिज कारोबार से जुड़े लोगों में हड़कंप की स्थिति बनी हुई है।

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खनिज अमले ने निरीक्षण के दौरान नियमों के उल्लंघन पाए जाने पर 08 स्वीकृत भंडारण एवं क्रशर इकाइयों पर छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन एवं भंडारण) नियम 2009 के तहत जब्ती की कार्रवाई कर उन्हें सील कर दिया। इनमें सिंघल क्रशर उद्योग (प्रो. गोपाल प्रसाद अग्रवाल), गणपति ग्रामोद्योग (प्रो. रमेश छपारिया), जय मां शारदा मिनरल्स (प्रो. हिमांशु अग्रवाल), मंगल क्रशर उद्योग (प्रो. दीपक अग्रवाल), श्री सालासर इंटरप्राइजेस (प्रो. प्राची बेरीवाल), हरिओम मिनरल्स (प्रो. शत्रुघ्न लाल अग्रवाल), मां अंबे स्टोन क्रशर (प्रो. नीरजा अग्रवाल) तथा श्री श्याम मिनरल्स (प्रो. पूनम देवी अग्रवाल) शामिल हैं।

इसके अलावा गुड़ेली स्थित मेसर्स बाबा मिनरल्स (प्रो. राजेश अग्रवाल) के स्वीकृत उत्खनन पट्टे में छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं पर्यावरणीय स्वीकृति की शर्तों के उल्लंघन पाए जाने पर उसे भी जब्त कर सील किया गया। विभाग द्वारा इस मामले में नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जा रही है।

वहीं मंगलवार को सरिया तहसील में किए गए निरीक्षण के दौरान गौण खनिज डोलोमाइट का अवैध परिवहन करते हुए दो हाईवा (CG-13-AX-0311 एवं CG-13-BK-5842) तथा रतनपाली से साधारण रेत का अवैध परिवहन करते 08 ट्रैक्टर जब्त किए गए। सभी वाहनों को थाना सरिया की अभिरक्षा में रखा गया है। यह कार्रवाई छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 एवं खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम, 1957 की धारा 21 के तहत की गई। खनिज विभाग ने स्पष्ट किया है कि जिले में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भंडारण के विरुद्ध अभियान आगे भी लगातार जारी रहेगा और नियमों का उल्लंघन करने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।

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