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राजनांदगाँव/ जिले के ग्राम रेंगाकठेरा (बखत) में शिकारियों ने एयरगन से शूट कर पांच बंदर को मार डाला। यह घटना रविवार की शाम की है। घटना के बाद बंदरों का शव बोरियों में भरकर ले गए। सोमवार को भी जब शिकारी गांव पहुंचे तब यहां के कुछ ग्रामीणों ने इसकी शिकायत थाने और वन विभाग में की। मामले की शिकायत के बाद सोमवार दोपहर पुलिस और वन विभाग की टीम गांव पहुंची। विभाग की टीम जांच में जुट गई है। ग्राम प्रमुखों और शिकायतकर्ताओं के बयान लिए गए। इसके लिए गांव में प्रत्येक घर से 100-100 रुपए चंदा कर कुल 8 हजार रुपए इन शिकारियों को दिए गए थे। रेंगाकठेरा ग्राम समिति द्वारा गांव में उत्पात मचा रहे बंदरों को भगाने के लिए तीन शिकारियों को पास के ही गांव सलटिकरी से बुलाया गया था। लेकिन इन शिकारियों ने बंदरों को भगाने की बजाए उन्हें एयर गन से मार डाला। दो बंदर गंभीर रूप से घायल हैं। इसमें से एक तो अभी भी गांव के ही पीपल पेड़ पर बैठा है। वह खौफ की वजह से नीचे नहीं उतर रहा। गांव में बंदरों के मारे जाने की खबर के बाद कुछ जागरूक युवाओं ने सोमवार की दोपहर इसकी शिकायत पुलिस और वन विभाग से की।
ग्रामीणों ने बताया कि तीन शिकारी सलटिकरी गांव से महंगी एवेंजर बाइक में पहुंचते हैं। सोमवार की सुबह भी शिकारी गांव आए थे, लेकिन वे सिर्फ गांव का चक्कर लगाकर लौट गए। ग्राम समिति के सदस्यों के मुताबिक शिकारियों ने बंदर भगाने का ऐसा ठेका आसपास के सात गांव में भी ले रखा है। उन्हीं के माध्यम से इसकी जानकारी मिली। इसके बाद समिति ने गांव में भी बंदर भगाने का काम देने का फैसला लिया। इधर अब वन अमला उक्त शिकारियों की पतासाजी में लग गई है। आसपास के गांवों में भी अलर्ट किया है।
पूरे मामले की शिकायत करने की हिम्मत गांव के ज्ञानेश्वर साहू ने दिखाई। घटना को देखते हुए वह खुद थाने पहुंचा। जहां उसने पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी। ज्ञानेश्वर ने बताया कि बंदरों के मारे जाने की जानकारी मिलते ही उसने इसका विरोध जताया और शिकायत की। ज्ञानेश्वर की शिकायत के बाद ही गांव में पुलिस और वन अमले की टीम पहुंची। इसके अलावा कुछ हिंदू संगठनों ने भी गांव पहुंचकर विरोध जताया। कहा कि ऐसी घटनाएं बंद हो।
मामले में इन धाराओं के तहत की जाएगी कार्रवाई:-
वन विभाग के अधिकारियों ने बताया कि मामले में वन्य प्राणी वन संरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 50, 39, 42 और 52 के तहत कार्रवाई हो सकती है। जांच रिपोर्ट के आधार पर मामले में अन्य धाराएं भी लगेगी। धाराएं गैर जमानती हैं। मामले में आरोपी जेल जाएंगे।

