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मुंगेली/ कुछ दिन पहले RJ 24 न्यूज द्वारा जिले में यूरिया की कालाबाजारी की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया गया था. जिसके बाद जिले मे यूरिया की कालाबाजारी को रोकने के लिए प्रशासन ने भी कमर कस ली है. कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी पी.एस.एल्मा द्वारा रासायनिक खाद दुकानों के लिए गठित जिला निरीक्षण दलों द्वारा रासायनिक खाद दुकानों का लगातार आकस्मिक जांच किया जा रहा है. रासायनिक खाद की कालाबाजारी और वितरण में अनियमितता पाये जाने पर संबधित प्रतिष्ठानों को सील कर उनके विरूद्ध सख्त कार्रवाई की जा रही है.
इसी कड़ी में विगत दिनों जिला निरीक्षण दल द्वारा मेसर्स कैलाश ट्रेडर्स मुंगेली, प्रशांत कृषि केंद्र गीधा, सुपर एजेंसी, प्रताप ट्रेडर्स मंडी परिसर मुंगेली तथा भूमिका ट्रेडर्स शक्ति माई मुंगेली का आकस्मिक निरीक्षण किया गया. निरीक्षण के दौरान मेसर्स कैलाश ट्रेडर्स एवं प्रशांत कृषि केंद्र गीधा द्वारा उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के निहित प्रावधानों के विपरीत उर्वरक व्यवसाय करते पाये जाने पर उनके विरूद्ध उर्वरक (नियंत्रण) आदेश 1985 के निहित प्रावधानों के तहत सख्त कार्रवाई की गई. कलेक्टर एल्मा ने बताया कि जिले में गठित निरीक्षण दलों को रासायनिक खाद प्रतिष्ठानों का लगातार आकस्मिक निरीक्षण एवं जांच करने के निर्देश दिये गये है. निर्देश में जिला निरीक्षण दलों को रासायनिक खाद प्रतिष्ठानों में रासायनिक खादो की मूल्य सूची तथा इस संबंध में संधारित पंजी का अवलोकन करने के लिए कहा गया है.
कलेक्टर एल्मा ने बताया कि छत्तीसगढ़ राज्य सहकारी विपणन संघ (मार्कफेड) द्वारा उर्वरक यूरिया 45 किलो ग्राम प्रति बोरी 266.50 रूपये, डीएपी 50 किलो ग्राम प्रति बोरी 1150 रूपये, एमओपी 50 किलो ग्राम प्रति बोरी 918.75 रूपये, एनपीके (12ः32ः16) 50 किलो ग्राम प्रति बोरी 1125 रूपये, एसएसपी पाउडर 50 किलो ग्राम प्रति बोरी 340 रूपये, एसएसपी दानेदार 50 किलो ग्राम प्रति बोरी 370 रूपये और एसएसपी जिंककेटेड 50 किलो ग्राम प्रति बोरी 355 रूपये की दर निर्धारित की गई है. कलेक्टर एल्मा ने कृषि एवं सहकारिता विभाग के अधिकारियों को यूरिया एवं अन्य रासायनिक उर्वरक उपरोक्त दरों पर ही बिना किसी बाध्यता के कृषकों को उपलब्ध कराने के निर्देश दिये है.