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कोरबा/ जिले की कलेक्टर किरण कौशल ने बयान जारी कर बताया है कि 7 अगस्त से कोरबा जिले में सुबह 9 बजे से दोपहर 3 बजे तक सभी दुकानों को खोलने का निर्णय बैठक में लिया गया है. इस संबंध में विस्तृत आदेश आज शाम तक जारी कर दिया जाएगा.
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पेट्रोल पंप दवाई दुकाने व अन्य अत्यावश्यक सेवाओं को दोपहर 3:00 बजे के बाद भी खोलने की छूट रहेगी. इस दौरान व्यापारियों को कोविड-19 के नियमों का पालन करना होगा. सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करना होगा.
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