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रायपुर/ कोरोना संक्रमण को देखते हुए आबकारी विभाग ने राज्य के समस्त एफ-एल 4/4-क क्लब तथा रेस्टोरेंट बार एवं होटल बार स्थित बार रूम, स्टॉक रूम तथा मदिरा संग्रहण स्थल को आगामी 2 अगस्त तक बंद रखे जाने का आदेश जारी किया है. वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग मंत्रालय द्वारा सभी कलेक्टरों को जारी आदेश के तहत जिलों में इसका कड़ाई से पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं.
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ज्ञातव्य है कि कोरोना संक्रमण के चलते आबकारी विभाग द्वारा पूर्व में जारी आदेश के तहत रेस्टोरेंट बार एवं होटल बार तथा एफएल 4/4-क क्लब में स्थित बार रूम, स्टॉक रूम तथा मदिरा संग्रहण स्थल को 19 जुलाई तक बंद रखने का आदेश जारी किया गया था, जिसे आज जारी नवीन आदेश के तहत अब आगामी 2 अगस्त तक के लिए बढ़ा दिया गया है.
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