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सारंगढ़-बिलाईगढ़// जिले में अवैध शराब की बिक्री और परिवहन पर रोक लगाने के लिए सारंगढ़ कोतवाली पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों से कुल 45 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की है। जब्त शराब की कीमत करीब 9 हजार रुपये बताई गई है। पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर उन्हें न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

फर्सवानी में बिक्री के लिए रखी थी शराब
पुलिस के अनुसार, ग्राम फर्सवानी में अवैध कच्ची महुआ शराब की बिक्री की सूचना मिली थी। सूचना की पुष्टि के बाद पुलिस ने घेराबंदी कर कार्रवाई की। पहले मामले में ग्राम सिंघनपुर निवासी तेजराम यादव, पिता भूराउ यादव, को रोका गया। वह कच्ची महुआ शराब लेकर अपने गांव फर्सवानी जा रहा था। तलाशी के दौरान भूरे रंग की प्लास्टिक बोरी के अंदर सफेद झिल्ली में रखी 30 लीटर शराब बरामद हुई, जिसकी कीमत लगभग 6 हजार रुपये आंकी गई।
महिला के कब्जे से भी 15 लीटर शराब जब्त
दूसरे मामले में ग्राम फर्सवानी निवासी नीनी पटेल, पति मुनू पटेल, के कब्जे से बिक्री के लिए रखी गई 15 लीटर कच्ची महुआ शराब जब्त की गई। इसकी कीमत करीब 3 हजार रुपये बताई गई है। दोनों मामलों में कुल 45 लीटर शराब जब्त की गई, जिसकी अनुमानित कीमत 9 हजार रुपये है।
पुलिस ने दोनों आरोपियों के खिलाफ आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) और 59(क) के तहत मामला दर्ज किया। विधिवत गिरफ्तारी और आवश्यक कार्रवाई के बाद दोनों को न्यायिक रिमांड पर भेज दिया गया है। यह कार्रवाई पुलिस अधीक्षक सुनील शर्मा के निर्देशन तथा अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक धीरेन्द्र पटेल और सारंगढ़ एसडीओपी गोविंद दीवान के नेतृत्व में की गई। पुलिस के अनुसार, जिले में अवैध शराब की बिक्री और परिवहन के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा।
आरोपियों के नाम और जब्त सामग्री
- तेजराम यादव, पिता भूराउ यादव, निवासी सिंघनपुर: 30 लीटर कच्ची महुआ शराब, कीमत लगभग 6,000 रुपये।
- नीनी पटेल, पति मुनू पटेल, निवासी फर्सवानी: 15 लीटर कच्ची महुआ शराब, कीमत लगभग 3,000 रुपये।
- कुल जब्ती: 45 लीटर कच्ची महुआ शराब, अनुमानित कीमत 9,000 रुपये।



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