सांवरिया पोहा के असुरक्षित बैच पर बड़ी कार्रवाई, बिक्री-भंडारण और वितरण पर लगी रोक..

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सारंगढ़-बिलाईगढ़// जिले में खाद्य सुरक्षा को लेकर खाद्य एवं औषधि प्रशासन ने सख्ती दिखाई है। प्रयोगशाला जांच में ‘सांवरिया पोहा’ के एक बैच में जीवित कीट पाए जाने के बाद संबंधित बैच की बिक्री, भंडारण और वितरण पर तत्काल रोक लगा दी गई है। प्रशासन ने खाद्य कारोबारियों को इस बैच का पोहा बाजार में बेचने या वितरित करने से पूरी तरह रोक दिया है।

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मामला 900 ग्राम पैक सांवरिया पोहा, बैच नंबर-02 का है। इसकी पैकिंग तिथि मार्च 2026 है और पैकेट पर ‘Best Before 4 Months from Packaging’ अंकित है। वरिष्ठ खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने 5 मई 2026 को इसका नमूना लेकर जांच के लिए राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला, कालीबाड़ी रायपुर भेजा था।

जांच रिपोर्ट में सामने आई बड़ी खामी

राज्य खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला की 1 सितंबर 2026 की रिपोर्ट में उक्त खाद्य उत्पाद में जीवित कीटों की मौजूदगी पाई गई। जांच रिपोर्ट के आधार पर खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम, 2006 की धारा 3(1)(zz)(ix) के तहत इस उत्पाद को असुरक्षित घोषित किया गया। रिपोर्ट सामने आने के बाद अभिहित अधिकारी, खाद्य एवं औषधि प्रशासन, सारंगढ़-बिलाईगढ़ ने संबंधित बैच की बिक्री, भंडारण और वितरण पर तत्काल प्रभाव से रोक लगाने का आदेश जारी किया है।

दुकानदारों को भी किया गया अलर्ट

प्रशासन ने जिले के सभी खाद्य कारोबारियों, थोक विक्रेताओं और खुदरा दुकानदारों को निर्देश दिया है कि बैच नंबर-02, पैकिंग तिथि मार्च 2026 वाले सांवेरिया पोहा की बिक्री और वितरण तत्काल बंद करें। खाद्य सुरक्षा अधिकारियों को भी आदेश का पालन सुनिश्चित कराने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई दुकानदार या प्रतिष्ठान रोक के बावजूद इस बैच के उत्पाद की बिक्री, भंडारण या वितरण करता पाया गया तो उसके खिलाफ खाद्य सुरक्षा एवं मानक अधिनियम के तहत वैधानिक कार्रवाई की जाएगी।

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