शेयर करें...
सारंगढ़-बिलाईगढ़// जिले के सरिया तहसील में पदस्थ पटवारी विरेंद्र सिंह राजपूत को शासकीय कार्यों में लगातार लापरवाही और अधिकारियों के निर्देशों की अनदेखी करने के आरोप में तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है। इस संबंध में कलेक्टर पद्मिनी भोई साहू ने निलंबन आदेश जारी किया है।

जारी आदेश के अनुसार, अनुविभागीय अधिकारी (राजस्व) सारंगढ़ की जांच रिपोर्ट में सामने आया कि विरेंद्र सिंह राजपूत ने 23 से 26 अप्रैल 2026 के बीच उच्च अधिकारियों द्वारा निर्धारित लक्ष्य के बावजूद नक्शा बटांकन का कोई कार्य नहीं किया। उनकी उदासीनता और निष्क्रियता के कारण तहसील सरिया की कार्य प्रगति भी प्रभावित हुई।
आदेश में यह भी उल्लेख है कि पटवारी विभागीय कार्यों से संबंधित समीक्षा बैठकों में लगातार अनुपस्थित रहे। वहीं, 20 मई 2026 को ग्राम पुजेरीपाली में आयोजित सुशासन तिहार शिविर के दौरान ग्रामीणों ने शिकायत की थी कि संबंधित पटवारी अपने हल्के में नहीं रहते और फोन भी रिसीव नहीं करते, जिससे आम लोगों के राजस्व संबंधी कार्य प्रभावित हो रहे हैं।
इसके अलावा तहसीलदार सरिया द्वारा अलग-अलग तिथियों में कई बार कारण बताओ नोटिस जारी किए गए, लेकिन इसके बावजूद कार्यशैली में कोई सुधार नहीं हुआ। अधिकारियों ने इसे शासकीय दायित्वों के प्रति लापरवाही और वरिष्ठ अधिकारियों के आदेशों की लगातार अवहेलना माना।
इन तथ्यों के आधार पर कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1966 के तहत विरेंद्र सिंह राजपूत को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया है। निलंबन अवधि के दौरान उनका मुख्यालय तहसील कार्यालय बरमकेला निर्धारित किया गया है। इस अवधि में उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता प्रदान किया जाएगा।



You must be logged in to post a comment.