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रायपुर// छत्तीसगढ़ के अभनपुर SDM द्वारा जारी आदेश में संबंधित 11 पंचायतों के पूर्व सरपंचों पर अपने कार्यकाल के दौरान शासकीय राशि में गड़बड़ी और गबन करने का आरोप लगाया गया है। मामले में कुल 20 लाख 40 हजार 63 रुपये के शासकीय राशि के गबन के मामले में प्रशासन ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 11 पूर्व सरपंचों के खिलाफ जेल वारंट जारी किया है।
जांच के दौरान पाया गया कि संबंधित पूर्व सरपंचों ने अपने कार्यकाल में पंचायत मद की राशि का नियमों के विपरीत उपयोग किया और कई मामलों में राशि का हिसाब प्रस्तुत नहीं किया गया। दस्तावेजों और अभिलेखों के परीक्षण के बाद प्रशासन ने इसे शासकीय राशि का गबन मानते हुए कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू की।
इन पूर्व सरपंचों के खिलाफ आदेश जारी
- सेवाराम यादव (पूर्व सरपंच घोंठ ) 1 लाख 96 हजार रुपए
- गोपाल ध्रुव (पूर्व सरपंच कुर्रु) 80 हजार रुपए
- गोपेश ध्रुव (पूर्व सरपंच आलेखुंटा) 50 हजार रुपए
- तुलसीराम बारले (पूर्व सरपंच खोला) 20 हजार 927 रूपए
- रामेश्वर प्रसाद डहरिया (पूर्व सरपंच परसुलीडीह) 5 लाख 90 हजार 387 रुपए
- थनवार बारले (पूर्व सरपंच पचेड़ा) 3 लाख 80 हजार रुपए
- सावित्री यादव (पूर्व सरपंच गोतियारडीह) 2 लाख 47 हजार 34 रुपए
- धर्मेंद्र यदु (पूर्व सरपंच चंपारण) 30 हजार 700 रुपए
- राधेश्याम लहरी (पूर्व सरपंच घुसेरा) 80 हजार रुपए
- तुकाराम कारले (पूर्व सरपंच भोथीडीह) 2 लाख रुपए
- सेवेंद्र तारक (पूर्व सरपंच तोरला) 1 लाख 56 हजार 915 रुपए शामिल हैं।
इस मामले में SDM अभनपुर ने बताया कि अगर संबंधित ये सभी पूर्व सरपंच राशि जमा कर देते हैं तो उन्हें जेल नहीं जाना पड़ेगा।


