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सारंगढ़ बिलाईगढ़// सारंगढ़ नगर में सड़क दुर्घटना से बचाव एवं लोक सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कार्यालय कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी सारंगढ़ बिलाईगढ़ द्वारा भारी वाहनों के आवागमन को नियंत्रित किया है। जारी आदेश अनुसार सारंगढ़ में सुबह 7 से 11 और शाम 4 से 7.30 बजे तक भारी वाहनों का प्रवेश प्रतिबंधित है।
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इस आदेश का उल्लंघन करने वाले चालकों के विरुद्ध प्रासंगिक प्रावधानों के अंतर्गत दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू है।
देखें आदेश





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