शेयर करें...
सारंगढ़ बिलाईगढ़// जिले में सड़क सुरक्षा और दुर्घटनाओं पर नियंत्रण के उद्देश्य से भारी वाहनों के प्रवेश पर लगाए गए नो एंट्री नियमों में किसानों को बड़ी राहत दी गई है। धान खरीदी केंद्रों तक धान पहुंचाने में हो रही परेशानी को देखते हुए जिला प्रशासन ने धान लदे वाहनों के लिए विशेष समय-सीमा तय की है।
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी कार्यालय की ओर से जारी आदेश के अनुसार, छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के तहत पहले से लागू प्रतिबंधों के बीच अब किसानों को धान परिवहन के लिए सीमित समय में छूट दी गई है। वैध दस्तावेजों के साथ 20 से 35 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से धान लदे वाहन अपने निवास स्थान से विक्रय केंद्र तक जा सकेंगे।

आदेश में स्पष्ट किया गया है कि धान भरे वाहन सुबह 10 बजे से 10.30 बजे तक और शाम 4 बजे से 5.30 बजे तक प्रतिबंधित रहेंगे। इन समयों को छोड़कर शेष अवधि में धान का परिवहन किया जा सकेगा, जिससे किसानों को खरीदी केंद्रों तक पहुंचने में सुविधा मिलेगी।
प्रशासन ने यह भी साफ किया है कि भारी वाहनों पर पहले से लागू नो एंट्री का नियम यथावत रहेगा। भारी वाहनों का प्रवेश सुबह 7 बजे से 11 बजे तक और शाम 4 बजे से 6 बजे तक प्रतिबंधित रहेगा। हालांकि यह आदेश यात्री बसों पर लागू नहीं होगा।
इस निर्णय से जिले के किसानों को बड़ी राहत मिली है। धान खरीदी के मौसम में समय पर उपज पहुंचाना किसानों के लिए बेहद जरूरी होता है। प्रशासन के इस कदम से जहां यातायात व्यवस्था नियंत्रित रहेगी, वहीं किसानों को भी अनावश्यक परेशानी से बचाव मिलेगा।




You must be logged in to post a comment.