महिला से छेड़छाड़ और अपमानित करने वाले आरोपी को दो-दो साल की सजा, न्यायालय ने सुनाया फैसला

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मुंगेली// महिला से छेड़छाड़ और अनुसूचित जनजाति की सदस्या को अपमानित करने के मामले में आरोपी बनशु उर्फ बनस यादव (38 वर्ष), निवासी ग्राम लमनी, चौकी खुड़िया, थाना लोरमी को न्यायालय ने दोषी मानते हुए दो-दो वर्ष का सश्रम कारावास और 2000-2000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया है।

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मामला चौकी खुड़िया थाना लोरमी के अपराध क्रमांक 101/23 से जुड़ा हुआ है। आरोप है कि बनशु यादव ने पीड़िता को उसकी जातीय पहचान जानते हुए अपमानित करने की नीयत से छेड़छाड़ की थी। उसने गलत इरादे से महिला का हाथ और बांह पकड़कर स्पर्श किया था। इस घटना के बाद पीड़िता ने शिकायत दर्ज कराई।

पुलिस अनुविभागीय अधिकारी नवनीत पाटिल के निर्देशन में मामले की गहन विवेचना की गई। पुलिस ने मजबूत साक्ष्य और दस्तावेज न्यायालय में पेश किए। गवाहों और पीड़िता के बयान के आधार पर आरोपी की करतूत संदेह से परे साबित हुई।

अभियोजन पक्ष की ओर से लोक अभियोजक रजनीकांत सिंह ठाकुर ने पैरवी की। आरोपी पहले से ही मुंगेली जेल में निरुद्ध था।

25 सितंबर 2025 को सत्र न्यायालय मुंगेली ने अपना फैसला सुनाते हुए आरोपी को भारतीय दंड संहिता की धारा 354 (छेड़छाड़) के तहत 2 साल सश्रम कारावास और 2000 रुपये जुर्माना लगाया। वहीं, अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम, 1989 की धारा 3(1)(ब) और 3(2)(क) के तहत भी 2-2 साल की सजा और 2000-2000 रुपये का जुर्माना लगाया गया है। जुर्माना अदा न करने पर आरोपी को 6-6 महीने का अतिरिक्त कारावास भुगतना होगा।

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