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सारंगढ़ बिलाईगढ़// जिला दंडाधिकारी डॉ संजय कन्नौजे ने छत्तीसगढ़ राज्य सुरक्षा अधिनियम 1990 की धारा 6 (ग) के तहत 23 सितंबर को आदेश पारित किया है, जिसके अंतर्गत जिला सारंगढ़ बिलाईगढ़ एवं समीपवर्ती जिला रायगढ़, सक्ती, जांजगीर चांपा, बलौदाबाजार व महासमुंद की सीमाओं में 1 वर्ष की काल अवधि के लिए हरिश्चंद्र जाटवर को निष्कासित (जिला बदर) किया है।अनावेदक 24 घंटे के भीतर अपने को हटा ले या बाहर चला जाए। इस न्यायालय की पूर्व अनुमति प्राप्ति के बिना इन सभी जिलों की सीमाओं में निष्कासित अवधि तक किसी भी दशा में हरिश्चंद्र जाटवर प्रवेश नहीं करेंगे। उल्लंघन होने पर सभी जिले के एसपी कलेक्टर को कार्यवाही करने के लिए पत्राचार किया गया है।
उल्लेखनीय है कि जुआ सट्टा आदि में संलिप्त, वर्ष 2017 से लगातार 7 बार जुआ में पकड़े गए और दोषसिद्ध हरिश्चंद्र जाटवर निवासी ग्राम परसाडीह, तहसील बिलाईगढ़ का निवासी है।