खनिज एवं राजस्व विभाग की संयुक्त कार्रवाई : अवैध उत्खनन व परिवहन के 67 प्रकरणों में 7 लाख से भी ज्यादा की वसूली..

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सारंगढ़-बिलाईगढ़// बिलाईगढ़ अनुविभाग क्षेत्र में अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के रोकथाम हेतु राजस्व एवं खनिज विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर डॉ संजय कन्नौजे के निर्देश के परिपालन में खनिज अमला एवं राजस्व अमला द्वारा अनुविभाग बिलाईगढ़ अन्तर्गत विभिन्न क्षेत्रो का आकस्मिक, संयुक्त निरीक्षण कर अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण के रोकथाम हेतु नियमानुसार कार्यवाही करते हुए अनुभाग अन्तर्गत अवैध उत्खनन में कार्यवाही कर 02 प्रकरण दर्ज कर राशि एक लाख छियासठ हजार दो सौ रूपये खनिज मद में जमा कराया गया।

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इसी प्रकार अवैध परिवहन में कार्यवाही करते हुए कुल 65 प्रकरण दर्ज कर राशि छः लाख सात सौ पच्चीस रूपये खनिज मद में जमा कराया गया। कुल 67 प्रकरणों में कार्यवाही कर 7 लाख 66 हजार 925 रूपये वसूल कर प्रकरण का प्रशमन किया गया। यह कार्यवाही छत्तीसगढ़ गौण खनिज नियम 2015 तथा खान एवं खनिज विकास अधिनियम 1957 की धारा 21 के तहत की गई।

सारंगढ़-बिलाईगढ़ जिले के खनिज अमला द्वारा अनुविभाग बिलाईगढ़ अन्तर्गत गौण खनिज चूनापत्थर के स्वीकृत अस्थाई भण्डारण अनुज्ञापत्र के संचालन संबंधी नियमों, शर्तों के उल्लंघन पर 06 क्रशर पर छत्तीसगढ़ खनिज (खनन, परिवहन एवं भण्डारण) नियम 2009 के तहत् कार्यवाही कर अर्थदण्ड, समझौता शुल्क की राशि कुल 3 लाख रूपये एवं इसी प्रकार स्वीकृत उत्खनिप‌ट्टा में छ०ग० गौण खनिज नियम 2015 तथा अनुबंध विलेख में विनिर्दिष्ट शर्तों का उल्लंघन के तहत् कुल 08 पट्टेदारों पर कार्यवाही करते हुए अर्थदण्ड, समझौता शुल्क की राशि कुल 3 लाख 90 हजार रूपये अधिरोपित किया गया है। विभिन्न समाचार पत्रों एवं संचार माध्यमों से प्राप्त सूचना, शिकायत के आधार पर खनिजों के अवैध उत्खनन, परिवहन एवं भण्डारण पर जिले के खनिज अमला द्वारा निरंतर कार्यवाही की जा रही है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ संजय कन्नौजे के निर्देशानुसार आगे भी यह कार्यवाही की जावेगी।

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