भाजपा नेताओ को क्वारेंटाइन सेंटर में नेतागिरी करना पडा भारी, 12 के खिलाफ एफ.आई.आर. दर्ज

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महासमुंद/ जिले के सरायपाली ब्लॉक के कलेंडा क्वारंटाइन सेंटर में पहुंचकर नेतागिरी करना भाजपा नेताओं को भारी पड़ गया. चार पूर्व विधायक सहित 12 लोगों के विरूद्ध पुलिस ने केस दर्ज कर लिया है. इसके साथ ही सभी को 14 दिन के लिए होम क्वारंटाइन कर दिया गया है. दरअसल, सराईपाली विधानसभा क्षेत्र अंतर्गत ग्राम कलेण्डा में क्वांरटाइन सेंटर बनाया गया है. यहां 29 प्रवासी श्रमिकों को रखा गया है.

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कुछ दिनों पहले यहाँ एक महिला की क्वारंटाइन सेंटर में हुई मौत का कारण जानने भाजपा नेताओं की टीम पहुंची थी. कोरोना वायरस संक्रमण रोकने जिले में निषेधाज्ञा धारा 144 लागू है. इसका उल्लंघन करना पाए जाने से पुलिस ने त्वरित मामला दर्ज कर लिया. बताया जा रहा है कि बिना सक्षम अनुमति लिए क्वारंटाइन सेंटर पहुंचकर भाजपा नेता प्रवासी श्रमिकों का हालचाल पूछ रहे थे. क्वारंटाइन सेंटर और कंटेंटमेंट जोन में अनधिकृत प्रवेश वर्जित है. यह जानते हुए भी भाजपा नेतागण जबरिया प्रवेश कर गए थे. जब इसकी जानकारी सराईपाली तहसीलदार और एसडीएम को हुई वे तत्काल मौके पर पहुंचे. जहाँ से महासमुंद कलेक्टर कार्तिकेया गोयल को समूचे घटनाक्रम की जानकारी दी गयी. जिसके बाद सभी नेताओं और उनके कार्यकर्ताओं का रैपिड टेस्ट किट से जांच कराया गया. सभी की रिपोर्ट निगेटिव आने के बाद सभी नेताओं को होम क्वारंटाइन में भेज दिया गया है.

इन भाजपा नेताओं के खिलाफ केस हुआ है दर्ज

जिन भाजपा नेताओं के विरूद्ध भादवि की धारा 188,34 का मामला दर्ज किया है, उनमें भाजपा जिलाध्यक्ष व पूर्व विधायक रूपकुमारी चौधरी बसना, पूर्व विधायक डॉ.विमल चोपड़ा महासमुंद, पूर्व विधायक त्रिलोचन पटेल सरायपाली, पूर्व विधायक रामलाल चौहान सरायपाली, मंडल अध्यक्ष धनेश नायक, कामता पटेल, और उनके साथी राजेंद्र विपिन उबोवेजा, संतराम साहू, विक्की गुरूदत्ता, संजय डड़सेना, मोहन कनौजे और आनंद बरिहा शामिल हैं.

अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने पर जुर्म दर्ज

ग्राम कलेण्डा के कोटवार महतलाल दीप द्वारा दर्ज कराई गई लिखित रिपोर्ट के अनुसार ये सभी 12 लोग पांच जून को शाम साढ़े चार बजे क्वारंटाइन सेंटर कलेंडा पहुंचे और गेट को खोलने कहा, कोटवार और उसके साथी निराकार यादव ने सभी को भीतर जाने से मना किया। तब ये नेतागण हमें नहीं पहचानते हो क्या? कहते हुए जबरदस्ती गेट को खोलकर क्वारंटाइन सेंटर में प्रवेश कर गए. भीतर जाकर क्वारंटाइन में रखे गये लोगों से बातचीत करने लगे. इन सभी पर शासन द्वारा दिये गये निदेर्शों का उल्लंघन कर धारा 144 लागू होना जानते हुए भी क्वारंटाइन सेंटर में अनाधिकृत रूप से प्रवेश करने पर जुर्म दर्ज किया गया है.

बिना सक्षम अनुमति के केन्द्र के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते: कलेक्टर गोयल

कलेक्टर कार्तिकेया गोयल ने कहा कि क्वारंटाइन के नियम बिल्कुल स्पष्ट हैं और कोई भी व्यक्ति बिना सक्षम अनुमति के इस केन्द्र के भीतर प्रवेश नहीं कर सकते हैं. जबरिया गए हैं, इसलिए सुरक्षागत कारणों से सभी का रैपिड टेस्ट कराया गया. इसके साथ ही सभी को अनिवार्य रूप से चौदह दिन तक होम क्वारंटाइन में रहना होगा. यह उनकी खुद की सेहत के लिए और जनसामान्य के बीच संक्रमण रोकने के लिए आवश्यक है.

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