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रायपुर/ छत्तीसगढ़ के दस्तावेज लेखकों और स्टांप वेंडर ने सुगम ऐप के विरोध में कामकाज बंद कर दिया है। जिसका असर सीधे तौर पर तहसील, कलेक्ट्रेट और कोर्ट के काम पर पड़ रहा है। बुधवार को दस्तावेज लेखक और स्टांप वेंडर संघ की हड़ताल का दूसरा दिन था।
स्टांप वेंडर के हड़ताल पर जाने से स्टांप की खरीदी-बिक्री नहीं हो रही है। वही दस्तावेज लेखक आवेदन टाइप नहीं कर रहे हैं। जिसकी वजह तहसील ऑफिस और कलेक्ट्रेट और कोर्ट में आम लोगो के काम प्रभावित हो रहे हैं।
सुगम ऐप का विरोध
दस्तावेज लेखक और स्टांप विक्रेता संघ का कहना है कि सुगम ऐप को लेकर कई विसंगति है। ऐसे में सभी स्टांप विक्रेताओं को लेकर काफी दिक्कत हो रही है। हड़ताल कर रहे लोगों ने बताया सुगम एक में ऐसी व्यवस्था की गई है की लोकेशन पर जाकर तीनों साइड से जमीन खरीदी करने वाली की फोटो लेना है। अगर हम जाकर ऐसा करेंगे तो दिन में सिर्फ एक ही रजिस्ट्री हो पाएगी।
विक्रेता संघ का कहना है कि सुगम ऐप का प्रचार करते हुए कहा जा रहा है कि इस ऐप से घर बैठे रजिस्ट्री होगी। ऐसे में सभी स्टांप विक्रेताओं के रोजगार पर बड़ा संकट आ जाएगा। ऐसे में वे अपना घर भी नहीं चला पाएंगे। जिसके लिए वे प्रदेशव्यापी हड़ताल पर बैठे हैं।
आम दिनों की तुलना में रजिस्ट्री भी आधी
दो दिनों से हड़ताल पर बैठे स्टांप वेंडर का काम पूरी तरह से बंद है। ऐसे में आम दिनों की तुलना में रजिस्ट्री भी आधी हो गई। सिर्फ उन्हीं लोगों ने रजिस्ट्री कराई है जो लोग ऑनलाइन स्टांप पेपर खरीदा था। वहीं स्टांप विक्रेताओं की हड़ताल का असर राज्य सरकार के राजस्व पर भी हो रहा है।
10 हजार से ज्यादा दस्तावेज लेखक और स्टांप वेंडर
छत्तीसगढ़ दस्तावेज लेखक और स्टांप वेंडर संघ के अध्यक्ष मनीष गुप्ता ने बताया कि प्रदेशभर के पंजीयन कार्यालय में सालों से 10 हजार से ज्यादा लेखक और स्टाम्प विक्रेता अपनी सेवा दे रहे हैं। इससे पहले भी हम अपनी मांगों को लेकर अलग-अलग चरणों में शासन-प्रशासन को अपना मांग पत्र सौंपा चुके हैं। लेकिन इन मांगों पर कभी भी विचार नहीं किया गया। वहीं हमारी मांग है कि जब तक हमारी बातों को नहीं माना जाएगा हमारी हड़ताल जारी रहेगी।
इन मांगों को लेकर कर रहे प्रदर्शन-
- दस्तावेज लेखक शुल्क कम से कम प्रति दस्तावेज 3000 रुपए निर्धारित किया जाना।
- स्टाम्प वेण्डर को ई-स्टाम्प पर प्रदाय कमीशन 0.15 प्रतिशत से बढ़ाकर कम से कम 1 से 1.5 प्रतिशत किया जाना।
- आनलाईन मुद्रांक शुल्क जमा करने हेतू स्टाम्प वेंडर की अनिवार्यता तय करते हुए स्टाम्प वेंडर को 1 से 1.5 प्रतिशत कमीशन दिया जाना सुनिश्चित किया जाना।
- NGDRS पंजीयन प्रक्रिया में पंजीयन कार्य के लिए दस्तावेज लेखक / स्टाम्प वेंडर की अनिवार्यता स्थापित करने के लिये उचित व्यवस्था कर कार्यरत दस्तावेज लेखक/ स्टाम्प वेंडर को ही एजेन्ट/ सर्विस प्रोवाइडर नियुक्त किया जाना।
- पंजीयन कार्यालय के पास ही स्टाम्प वेंडर और दस्तावेज लेखक के बैठने की स्थायी व्यवस्था किया जाना सुनिश्चित किया जाना।
- दस्तावेज लेखक/ स्टाम्प वेंडर लाइसेंस की नवीनीकरण की प्रक्रिया को प्रतिवर्ष के स्थान पर प्रत्येक पांच वर्ष में किया जाना।
- लेखन कार्य डिजिटल होने के कारण से दस्तावेज लेखक / स्टाम्प वेंडर को एक सहायक नियुक्त करने का अधिकार दिया जाना।
- दस्तावेज लेखक / स्टाम्प वेंडर को पेंशन योजना और बीमा योजना का लाभ प्रदाय किया जाना।
- दस्तावेज लेखक / स्टाम्प वेंडर का व्यवयास स्थायी रूप से चलने देने की गांरटी प्रदान करना।

