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चिल्फी चौकी का जहां चौकी चिल्फी में प्रार्थी भोलाराम साहू ने यदुनंदन नगर बिलासपुर निवासी अरफात खान एवं मोहम्मद आलम खान द्वारा बकरा फार्म खोलने का प्रलोभन देकर 450000/- रूपये लेने एवं कार्य नहीं होने पर पैसा वापस नहीं करने की रिपोर्ट पर चौकी चिल्फी में अपराध क्रमांक 348/2022 धारा 420, 34 भादवि का अपराध पंजीबद्ध कर प्रकरण विवचेना में लिया गया एवं पता तलाश शुरू किया गया। प्रकरण में विवेचना के दौरान मुखबिरों की सूचना एवं साईबर सेल के विश्लेषण से आरोपी अरफात खान को उनके हालिया निवास ग्राम लालपुर थाना कोटा जिला बिलासपुर से एवं अन्य आरोपी मोहम्मद आलम खान को खरखरा डैम जिला बालोद में होने की सूचना पर तत्काल पुलिस टीम गठित कर मौके पर जाकर दबिश देकर आरोपियों को गिरफ्तार किया गया एवं आरोपियों के विरूद्ध वैधानिक कार्यवही करते हुए न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेजा गया। प्रकरण की विवेचना एवं आरोपियों की गिरफ्तार करने में चौकी प्रभारी चिल्फी सउनि सुशील बंछोर, प्रधान आरक्षक रोशन टंडन, आरक्षक कृष्णानंद साहू, एवं साईबर सेल की महत्वपूर्ण भूमिका रही।


