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रायपुर// छत्तीसगढ़ में कोविड-19 के तेजी से बढ़ रहे संक्रमण के नियंत्रण हेतु राज्य सरकार ने आदेश जारी किया है। जारी आदेश के मुताबिक, शासकीय कार्यालयों, निजी संस्थाओं एवं सार्वजनिक प्रतिष्ठान एवं केन्द्र शासित कार्यालय जैसे-बैंक, डाकघर, बीमा कंपनी इत्यादि में आवश्यकतानुसार वर्क फ्रॉम होम पद्धति से कार्य कराए जाने के निर्देश जारी किया गया है।
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उक्त निर्देश के अनुकम में उल्लेखनीय है कि चिकित्सा सेवायें, वाटर सप्लाई, स्वच्छता, बिजली आपूर्ति, अग्निशमन सेवायें, कानून व्यवस्था एवं अन्य अतिआवश्यक सेवायें निरंतर बनी रहेगी तथा उक्त सेवाओं में वर्क फ्रॉम होम की पद्धति लागू नहीं होगी।




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