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रायपुर/ कोरोना संक्रमण के एकदम से बढ़े मामलों के बाद छत्तीसगढ़ सरकार हरकत में आई है। अब जांच, कंटेनमेंट जोन और ट्रेसिंग के नियमों को सख्त किया जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग ने सभी कलेक्टर को नई गाइडलाइन भेजी है। इसके तहत एक भी पॉजिटिव मरीज रहने पर संबंधित पूरे गांव और वार्ड को कंटेनमेंट जोन घोषित किया जाएगा।
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अभी तक प्रशासन दो से अधिक मरीजों की स्थिति में प्रभावित घर के आसपास के कुछ हिस्से को कंटेनमेंट जोन घोषित कर रहा था। हवाई, रेल और सड़क मार्ग से आने वाले सभी यात्रियों की अनिवार्य कोरोना जांच का निर्देश दिया गया हैं। वहीं कारखानों से इस बात का प्रमाणपत्र लेने को कहा गया है कि उनके यहां सभी कामगारों का कोरोना टेस्ट हुआ है और बिना कोरोना जांच वाला कोई भी व्यक्ति उस संस्थान में नहीं है।


