युवक को जबरदस्ती कार में बैठाकर ले जा रहे थे आरोपी, शिकायत के बाद 4 आरोपी गिरफ्तार..

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भटगांव/ एसईसीएल कोरबा मेंं नौकरी लगाने के नाम पर लाखों की धोखाधड़ी करने वाले युवक को जबरदस्ती कार में बैठाकर झुरपाली से कोरबा ले जाने के आरोप में पुलिस ने 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। साथ ही घटना में प्रयुक्त कार को जब्त कर ली गई है। वहीं, धोखाधड़ी करने के आरोप में अपहृत युवक के खिलाफ भी धारा 420,34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया है।

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पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार 27 जून को 12 बजे झुमरपाली निवासी प्रार्थी राजकुमार खाण्डेकर पिता लच्छराम खाण्डेकर (22) ने थाने में लिखित रिपोर्ट दर्ज कराई कि करीब 11.30 बजे इसके भाई राजेन्द्र खाण्डेकर को 4 अज्ञात लोगों ने ग्रे कलर के स्विप्ट कार में जबरदस्ती बैठाकर बलौदाबाजार की ओर ले भागा है। इस पर आरोपियों के विरुद्ध धारा 365, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया।

नाकाबंदी के दौरान थाना गिधौरी बस स्टैंड चौक के पास गिधौरी पुलिस ने एक संदेही स्विप्ट कार को रोका, जिसमें 5 व्यक्ति सवार थे। सूचना मिलते ही थाना प्रभारी द्वारा मौके पर जाकर उक्त संदेही को अभिरक्षा मेंं लेकर पूछताछ की गई। आरोपी मनहरण बघेल पिता बल्लू बघेल (44) साकिन धरदेई थाना पथरिया जिला मुंगेली, धर्मेन्द्र पिता तिलकेश घोष (32) रिसदा, इन्देश पिता स्व. बिरेन्द्र कश्यप (30) कोनारगढ़, सतीश कुमार पिता सनत कुमार महिलांगे (40) रिसदा थाना मस्तुरी के कब्जे से अपहृत राजेन्द्र खाण्डेकर को बरामद किया गया। साथ ही घटना में प्रयुक्त वाहन ग्रे कलर का स्विप्ट कार को जब्त की गई है। गिरफ्तार आरोपियों ज्युडिशियल रिमाण्ड पर भेजा गया ।

प्रकरण में खुलासा हुआ कि अपहृत राजेन्द्र खांडेकर आरोपी मनहरण बघेल व इंदेश कश्यप को एसईसीएल कोरबा में नौकरी लगाने के नाम पर अपनी सहयोगी नरेन्द्र जांगड़े कोरबा के साथ मिलकर मनहरण बघेल से 158000 रुपए तथा इंदेश कश्यप से 1 लाख रुपए लेकर धोखाधड़ी की थी। जिसे वापस लेने सभी आरोपी आए थे। राजेन्द्र द्वारा पैसा नहीं देने पर उसे आरोपीगण अपनी कार में बिठाकर कोरबा ले जा रहे थे।

वहीं, दूसरी ओर मनहरण बघेल व इंदेश कश्यप द्वारा राजेन्द्र खाण्डेकर के विरुद्ध नौकरी लगाने के नाम पर धोखाधड़ी करने के संबंध में लिखित रिपोर्ट पेश करने पर तथा लेन-देन के संबंध में साक्ष्य पेश करने पर आरोपी राजेन्द्र खांडेकर के विरुद्ध धारा 420, 34 भादवि के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया।

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