छत्तीसगढ़ के 9 जिले अनलॉक : शराब दुकानें, ठेला-गुमटी, सैलून, ब्यूटी पार्लर समेत इन्हें खोलने की अनुमति, जानिए छूट और पाबंदियां ?

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रायपुर// छत्तीसगढ़ में कोरोना के बढ़ते संक्रमण के कारण प्रदेश को टोटल लॉक कर दिया गया था। कोरोना को लेकर सरकार ने कई सख्त निर्देश जारी किए थे। अब उन निर्देशों में धीरे-धीरे ढील दे दी गई है। छत्तीसगढ़ के 9 जिलों में छूट के साथ लॉकडाउन खोल दिया गया है। इसमें रायपुर, राजनांदगांव, धमतरी, बालोद, जशपुर, दुर्ग, मुंगेली, बिलासपुर और बेमेतरा में सशर्त बाजार खोलने के निर्देश दिए गए हैं। इन सबके साथ शराब दुकानें, ठेले-खोमचे और सैलून समेत सबको कोविड नियम के साथ खोलने के निर्देश जारी किए गए हैं।

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रायपुर में खुलेंगी शराब दुकानें

रायपुर में कोरोना को लेकर नई गाइडलाइन के मुताबिक शहर में सभी दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क और जिम, शॉपिंग मॉल, ठेला-गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल और सब्जी मंडी, अनाज मंडी, शोरूम, क्लब और शराब की दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगी। रविवार के दिन लॉकडाउन रहेगा।

धमतरी में इनको मिली छूट

धमतरी में  देसी शराब सुबह 9 बजे से शाम 5 बजे तक दुकानों से मिलेगी वहीं विदेशी शराब होम डिलीवरी या पिक-अप माध्यम से मिलेगी। जिले में यह आदेश 26 मई 2021 से लागू होगा।  दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क को खोलने की अनुमति मिल गई है, लेकिन शर्त अब भी बरकरार हैं।

दुर्ग में शादी समारोह के आयोजन को लेकर बड़ा फैसला…

दुर्ग में सभी दुकाने, शॉपिंग मॉल, ठेला-गुमटी, सुपर बाजार, फल सब्जी मंडी, सेलून-ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क व जिम, मदिरा दुकाने 6 बजे तक खुलेंगी। मैरिज हाल स्विमिंग पूल थिएटर बंद रहेंगे वहीं अब शादी समारोह में 50 और अंत्येष्टि में 20 लोग शामिल हो सकेंगे। रविवार के दिन लॉकडाउन रहेगा।

राजनांदगांव का जानें हाल

राजनांदगांव में सभी दुकानों को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति दी गई है। जिले में यह आदेश 26 मई से लागू होगा साथ ही राजनांदगांव में कई चीजों में छूट रहेगी, जिसमें दुकानों को सुबह 6 बजे से शाम 5 बजे तक खोलने की अनुमति है। दूध पार्लर से दूध वितरण सुबह 6 बजे से सुबह 8 बजे तक और शाम को 6 बजे से शाम 7.30 बजे तक हो सकेगा। रेस्टोरेंट, होटल,ढाबा से होम डिलीवरी की सुविधा रात 10 बजे तक रहेगी।

बिलासपुर में शाम 6 से सुबह 6 तक लॉकडाउन रहेगा…

वैवाहिक कार्यक्रम निवास स्थान एवं होटल में कोविड-19 प्रोटोकाल की शर्त पर आयोजित करने की अनुमति होगी, जिसमें अधिकतम 50 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे इसी प्रकार अंत्येष्टि, दशगात्र संबंधी कार्यक्रम में अधिकतम 20 व्यक्ति शामिल हो सकेंगे। सभी प्रकार की स्थाई एवं अस्थाई दुकानें, शॉपिंग मॉल, व्यवसायिक प्रतिष्ठान, सभी ठेला गुमटी, सुपर मार्केट, सुपर बाजार, फल एवं सब्जी मंडी, बाजार अनाज मंडी, शो रूम, क्लब, मदिरा दुकान, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, ई-कॉमर्स, पार्क व जिम शाम 6 बजे तक खुले रहेंगे। होटल एवं रेस्टोरेंट से डिलीवरी का समय रात्रि 9 बजे तक तथा आम जनता के निवास तक होम डिलीवरी का समय अधिकतम रात्रि 10 बजे तक रहेगा। प्रतिदिन शाम 6 बजे से प्रातः 6 बजे तक लॉकडाउन रहेगा

जशपुर में कोरोना शर्त के बीच खुलेंगी दुकानें

जशपुर में कोरोना संक्रमण के बीच लोग होटल और रेस्टोरेंट से होम डिलीवरी रात 10 बजे तक ले सकेंगे। साथ ही विदेशी शराब अब भी होम डिलीवरी या पिक-अप माध्यम से मिलेगी। दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क को खोलने की अनुमति मिल गई है, लेकिन शर्त अब भी बरकरार हैं।

मुंगेली में बाज़ार दुकाने एवं शोरूम खोलने की अनुमति..

जिले में स्थित समस्त बाजार, दुकानें, शोरुम एवं मॉल शाम 6 बजे तक ही संचालित होंगी। होटल एवं रेस्टोरेंट में ऑनलाईन/टेलीफोनिक पर होम डिलीवरी/टेक-अवे की अनुमति होगी। होटल को विवाह कार्यक्रम अधिकतम 10 (वर-वधु पक्षों को मिलाकर) की उपस्थिति के साथ अपने परिसर में सम्पन्न कराने की अनुमति होगी। अंत्येष्टि, दशगात्र, इत्यादि मृत्यु संबंधी कार्यक्रम में शामिल होने वाले व्यक्तियों की अधिकतम संख्या 10 होगी जिसके लिए अनुमति लेना आवश्यक होगा। समस्त शराब दुकानें शाम 6 बजे तक खुलेंगी।

बेमेतरा में दुकानों को खोलने की अनुमति

बेमेतरा में दुकानें, शॉपिंग, मॉल, डिपार्टमेंटल स्टोर्स, दूध पार्लर, सैलून, ब्यूटी पार्लर सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे खोलने की अनुमति दे दी है। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू कर दिया गया है।

बालोद में खुलेंगी शराब दुकानें

बालोद में सभी दुकानें, शराब दुकान और शो-रूम को भी सुबह 6 बजे से शाम 6 बजे तक खोलने की अनुमित दे दी गई है। दुकानें, सैलून, ब्यूटी पार्लर, स्पा, पार्क को खोलने की अनुमति मिल गई है, लेकिन शर्त अब भी बरकरार हैं।

कोरोना को लेकर पाबंदियां

  • सिनेमा हॉल,मल्टीप्लेक्स को खोलने की अनुमति नहीं
  • पार्क, रिसोर्ट और सभी धार्मिक स्थल, सांस्कृतिक और पर्यटन स्थल पर आम जनता के लिए पाबंदी
  • कॉलेज, स्कूल, कोचिंग सेंटर बंद रहेंगे
  • सभा, जुलूस, धरना, प्रदर्शन, सामाजिक, धार्मिक औऱ राजनीतिक कार्यक्रम प्रतिबंध
  • सभी कार्यालय आगामी आदेश तक सामान्य रूप से आम जनता हेतु बंद रहेंगे एवं अधिकारियों की उपस्थिति शत-प्रतिशत रहेगी
  • ग्रामीण क्षेत्र के साप्ताहिक बाजार बंद रहेंगे
  • कंटेनमेंट जोन से संबंधित पूर्व में जारी शेष आदेश यथावत लागू रहेंगे
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