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रायपुर// छत्तीसगढ़ में कोरोना की रफ्तार थमने के बाद सरकार ने लॉकडाउन में ढील देने का निर्देश जारी किया है। राज्य सरकार ने सभी कलेक्टर्स को निर्देश दिए है कि ऐसे जिले जहां कोरोना संक्रमण की दर 8% या इससे कम है, वहां 31 मई के बाद लॉकडाउन नहीं बढ़ेगा और बिना किसी बंदिश के बाजार खुलेंगे। राज्य सरकार ने कहा है, कि दुकानों, मॉल, शोरूम को खोला जा सकेगा। किसी तरह का रोस्टर सिस्टम या बंदिश नहीं होगी, मगर शाम 6 के बाद से नाइट कर्फ्यू का पालन करना होगा।
रायपुर शहर में अब तक चुने हुए 11 बजार राइट लेफ्ट के सिस्टम से खुल रहे थे। 25 मई यानी की मंगलवार से इसे पूरी तरह से खोलने को कह दिया गया है। व्यापारी अब अपनी दुकानें बिना किसी रोक-टोक के खोल सकेंगे। हालांकि शाम के वक्त जिला प्रशासन सभी दुकानें और बाजार बंद करवाएगा। रायपुर में मॉल खोले जाने को लेकर भी मंगलवार शाम तक फैसला हो सकता है। प्रदेश के सभी सिनेमा हॉल हालांकि बंद रखने को कहा गया है।
जहां 8 प्रतिशत की संक्रमण दर से अधिक मरीज वहां ये होगा
ऐसे जिले जहां पर 8% से अधिक पॉजिटिविटी रेट अधिक है वहां मौजूदा समय में चल रही व्यवस्था को ही लागू रहेगी। यानी कि वहां लॉकडाउन पहले की तरह चलता रहेगा उन जिलों में यह छूट लागू नहीं होगी। राज्य सरकार ने अपनी छूट में कहा है कि सभी दुकानें 6:00 बजे बंद कर दी जाएंगी। मैरिज हॉल वगैरह में 10 लोगों की मौजूदगी में ही शादी के कार्यक्रम होंगे। पूरे राज्य में धारा 144 की धारा लागू रहेगी।
बता दें, प्रदेश में 25 जिलों में पोजेटिविटी रेट 8 से कम है, जबकि 3 जिले सूरजपुर, धमतरी और रायगढ़ में पोजेटिविटी रेट 8 से ज्यादा है।
कलेक्टर अपने जिलों के हालात के आधार पर निर्देश जारी करेंगे। प्रदेश में नाईट कर्फ्यू लागू रहेगा। राज्य सरकार ने सभी दुकानों, शोरूम, मॉल्स को खोलने का आदेश दिया है, हालांकि इन सभी जगहों पर शाम 6 बजे तक दुकाने बन्द हो जाएगी।


